बाजार नियामक सेबी ने करोड़ों निवशकों को राहत देते हुए केवाईसी के नियमों को आसान बना दिया है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को फायदा होगा, जिनके अकाउंट होल्ड हो गए थे।
अब KRA यानी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियां ऑफिशियल डेटाबेस से नाम, पता, ईमेल, पैन, मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स वैरिफाई कर सकती हैं। इसे कुछ समय पहले ही कड़ा बना दिया गया था।
SEBI का कहना है कि अगर निवेशकों की ये डिटेल्स ऑर्डर में मिलती हैं तो उन्हें वैलिडेटेड रिकॉर्ड के तौर पर कंसीडर किया जाएगा।
सेबी ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए KYC नियमों को कड़ा बना दिया था। इस बदलाव से कई निवेशकों को फिर से केवाईसी की जरूरत पड़ी थी। 1 अप्रैल, 2024 से ये नियम लागू हुए थे।
नए नियम आने के बाद फ्रेश केवाईसी नहीं कराने वाले करीब 1.3 करोड़ निवेशकों के म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्ड कर दिये गए थे। जिन्हें अब राहत मिल गई है।
केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों का कहना था कि निवेशकों ने केवाईसी की शुरुआती प्रक्रिया में उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था, जो ऑफिशियली वैलिड नहींथे। आधार से केवाईसी नहीं किया था
म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्ड होने से उन निवेशकों को ज्यादा परेशानी हुई, जो भारत से बाहर रहते हैं। वे फंड निकाल नहीं पा रहे थे। अब नए नियम से उन्हें राहत मिल सकती है।