1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसके तहत सेबी ने अब नए सिरे से KYC कराना जरूरी कर दिया है।
जिन निवेशकों ने नई केवाईसी नहीं कराई उनका अकाउंट होल्ड कर दिया जाएगा। यानी उस अकाउंट से आप जरूरत पड़ने पर भी पैसा विदड्रॉ नहीं कर पाएंगे।
जैसे ही कोई निवेशक नई KYC कम्प्लीट कर लेगा तो उसके म्यूचुअल फंड अकाउंट से होल्ड हटा दिया जाएगा और वो पहले की तरह काम करने लगेगा।
नई KYC हर उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, जिन्होंने आधार वेरिफिकेशन के अलावा किसी भी दूसरे माध्यम से केवाईसी कराई थी।
आपकी केवाईसी है या नहीं, इसका स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले www.cvlkra.com पर जाएं।
इसके बाद आप केवाईसी पूछताछ ऑप्शन पर (KYC Inquiry) पर क्लिक करें। अब आपको अपना PAN नंबर और बाकी मांगी गई जानकारी सबमिट करनी होगी।
इसके बाद आपको अपने KYC स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी। आपके केवाईसी का स्टेटस ऑन होल्ड, रजिस्टर्ड, वैलिडेटेड या रिजेक्टेड में से कुछ भी हो सकता है।
अगर आपका KYC स्टेटस होल्ड है तो आप इस दौरान नई SIP नहीं शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा आप पुरानी एसआईपी में जमा रकम को भी नहीं निकाल पाएंगे।
नई KYC के लिए अब अब कुछ चुनिंदा डॉक्यूमेंट ही वैलिड हैं, जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड आदि मान्य हैं।
अगर आपने नॉन-वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ केवाईसी कराई थी, तो आपको फ्रेश केवाईसी के लिए ऑफलाइन जाना होगा। इसके लिए आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर या फंड हाउस के दफ्तर जाना होगा।
वहीं, वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ KYC करा चुके इन्वेस्टर ऑनलाइन आधार वैलिडेशन के जरिए नई केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए अपने संबंधित KRA की वेबसाइट पर जाकर पूरी प्रॉसेस फॉलो करनी होगी।