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SIP तो करा ली पर नहीं किया ये 1 काम तो पड़ जाएंगे लेने के देने

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SEBI ने नए सिरे से KYC की अनिवार्य

1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसके तहत सेबी ने अब नए सिरे से KYC कराना जरूरी कर दिया है।

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जिन निवेशकों की KYC नहीं, उनका अकाउंट होल्ड

जिन निवेशकों ने नई केवाईसी नहीं कराई उनका अकाउंट होल्ड कर दिया जाएगा। यानी उस अकाउंट से आप जरूरत पड़ने पर भी पैसा विदड्रॉ नहीं कर पाएंगे।

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KYC कम्प्लीट होते ही हट जाएगा होल्ड स्टेटस

जैसे ही कोई निवेशक नई KYC कम्प्लीट कर लेगा तो उसके म्यूचुअल फंड अकाउंट से होल्ड हटा दिया जाएगा और वो पहले की तरह काम करने लगेगा।

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किसके लिए जरूरी है नई KYC

नई KYC हर उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, जिन्होंने आधार वेरिफिकेशन के अलावा किसी भी दूसरे माध्यम से केवाईसी कराई थी।

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आनलाइन KYC स्टेटस चेकर करने इस वेबसाइट पर जाएं

आपकी केवाईसी है या नहीं, इसका स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले www.cvlkra.com पर जाएं।

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KYC इन्क्वायरी पर जाएं

इसके बाद आप केवाईसी पूछताछ ऑप्शन पर (KYC Inquiry) पर क्लिक करें। अब आपको अपना PAN नंबर और बाकी मांगी गई जानकारी सबमिट करनी होगी।

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4 तरह का हो सकता है आपका KYC स्टेटस

इसके बाद आपको अपने KYC स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी। आपके केवाईसी का स्टेटस ऑन होल्ड, रजिस्टर्ड, वैलिडेटेड या रिजेक्टेड में से कुछ भी हो सकता है।

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SIP होल्ड होने पर क्या नुकसान

अगर आपका KYC स्टेटस होल्ड है तो आप इस दौरान नई SIP नहीं शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा आप पुरानी एसआईपी में जमा रकम को भी नहीं निकाल पाएंगे।

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नई KYC के लिए ये हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स

नई KYC के लिए अब अब कुछ चुनिंदा डॉक्यूमेंट ही वैलिड हैं, जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड आदि मान्य हैं।

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ऐसे करा सकते हैं फ्रेश KYC

अगर आपने नॉन-वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ केवाईसी कराई थी, तो आपको फ्रेश केवाईसी के लिए ऑफलाइन जाना होगा। इसके लिए आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर या फंड हाउस के दफ्तर जाना होगा।

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ऑनलाइन भी कर सकते हैं फ्रेश KYC

वहीं, वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ KYC करा चुके इन्वेस्टर ऑनलाइन आधार वैलिडेशन के जरिए नई केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए अपने संबंधित KRA की वेबसाइट पर जाकर पूरी प्रॉसेस फॉलो करनी होगी।

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