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आपका भी है NPS खाता तो 1 फरवरी से बदल रहे नियम, जानें क्या?

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नेशनल पेंशन सिस्टम में विड्रॉल के नियमों में बदलाव

PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और प्राधिकरण ने नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन जारी कर नियमों में की जानकारी दी हैं। एनपीएस खाताधारक जमा राशि का केवल 25% हिस्सा ही निकालने अनुमति मिलेगी।

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नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे

 PFRDA ने 12 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के मुताबिक, खाताधारक अपने खाते में जमा राशि का केवल 25% हिस्सा ही निकाल सकेंगे। नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे।

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इन परिस्थितियों में विड्रॉल कर सकेंगे पैसे

एनपीएस खाताधारक बच्चों की पढ़ाई, शादी के खर्च, घर खरीदने, मेडिकल खर्च के अलावा बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए एनपीएस खाते से पैसे विड्रॉल कर सकेंगे। 

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ऐसे विड्रॉल कर सकेंगे पैसे

खाता धारक को सेफ डिक्लेरेशन के साथ विड्रॉल रिक्वेस्ट डालना होगा। स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में कोई भी परिजन विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकता है।  विड्रॉल का कारण बताना जरुरी है।

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सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के जांच के बाद राशि ट्रांसफर

सीआरए इस विड्रॉल रिक्वेस्ट की जांच करेगी। दी हुई जानकारी सही पाए जाने के बाद विड्रॉल रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा। आखिर में अकाउंट होल्डर के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी।

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राशि विड्रॉल के लिए शर्तें

1.एनपीएस अकाउंट कम से कम तीन साल पुराना हो।

2. विड्रॉल की गई रकम जमा राशि 25% ज्यादा न हो।

3. खाताधारक सिर्फ तीन बार ही आंशिक विड्रॉल कर सकता है।

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