Hindi

आपका भी है NPS खाता तो 1 फरवरी से बदल रहे नियम, जानें क्या?

Hindi

नेशनल पेंशन सिस्टम में विड्रॉल के नियमों में बदलाव

PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और प्राधिकरण ने नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन जारी कर नियमों में की जानकारी दी हैं। एनपीएस खाताधारक जमा राशि का केवल 25% हिस्सा ही निकालने अनुमति मिलेगी।

Image credits: Freepik
Hindi

नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे

 PFRDA ने 12 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के मुताबिक, खाताधारक अपने खाते में जमा राशि का केवल 25% हिस्सा ही निकाल सकेंगे। नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे।

Image credits: Freepik
Hindi

इन परिस्थितियों में विड्रॉल कर सकेंगे पैसे

एनपीएस खाताधारक बच्चों की पढ़ाई, शादी के खर्च, घर खरीदने, मेडिकल खर्च के अलावा बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए एनपीएस खाते से पैसे विड्रॉल कर सकेंगे। 

Image credits: Freepik
Hindi

ऐसे विड्रॉल कर सकेंगे पैसे

खाता धारक को सेफ डिक्लेरेशन के साथ विड्रॉल रिक्वेस्ट डालना होगा। स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में कोई भी परिजन विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकता है।  विड्रॉल का कारण बताना जरुरी है।

Image credits: Freepik
Hindi

सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के जांच के बाद राशि ट्रांसफर

सीआरए इस विड्रॉल रिक्वेस्ट की जांच करेगी। दी हुई जानकारी सही पाए जाने के बाद विड्रॉल रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा। आखिर में अकाउंट होल्डर के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी।

Image credits: Freepik
Hindi

राशि विड्रॉल के लिए शर्तें

1.एनपीएस अकाउंट कम से कम तीन साल पुराना हो।

2. विड्रॉल की गई रकम जमा राशि 25% ज्यादा न हो।

3. खाताधारक सिर्फ तीन बार ही आंशिक विड्रॉल कर सकता है।

Image Credits: Social Media