आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
1 अक्टूबर, 2023 से बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ जाएगी। दरअसल, सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 मानसून सत्र में पास किया था।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 को अब राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी थी। एक अक्टूबर से ये नियम लागू हो जाएगा।
इसके तहत अब बर्थ सर्टिफिकेट के जरिये स्कूल एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार जैसे डॉक्यूमेंट बनवाए जा सकेंगे।
बता दें कि इस नए कानून से रजिस्टर्ड बर्थ और डेथ का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस बनाने में भी मदद मिलेगी। इससे लोगों तक योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।
इस कानून के तहत अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से भी मिल सकेगा। पहले ये हार्ड कॉपी में ही मिलता था। उसके लिए भी कई दिनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
1 अक्टूबर, 2023 से बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट जन्म और मृत्यु के प्रूफ के लिए हर जगह पर सर्वमान्य पहचान-पत्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा।