अब बर्थ सर्टिफिकेट से बनेगा Aadhaar-ड्राइविंग लाइसेंस, जानें कब से?
Business News Sep 15 2023
Author: Ganesh Mishra Image Credits:freepik
Hindi
अब सिंगल डॉक्यूेंट के तौर पर होगा लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट
आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
Image credits: Getty
Hindi
1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
1 अक्टूबर, 2023 से बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ जाएगी। दरअसल, सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 मानसून सत्र में पास किया था।
Image credits: Getty
Hindi
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 पारित
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 को अब राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी थी। एक अक्टूबर से ये नियम लागू हो जाएगा।
Image credits: Social Media
Hindi
बर्थ सर्टिफिकेट से बन सकेंगे कई डॉक्यूमेंट्स
इसके तहत अब बर्थ सर्टिफिकेट के जरिये स्कूल एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार जैसे डॉक्यूमेंट बनवाए जा सकेंगे।
Image credits: Getty
Hindi
सरकार को सही डेटाबेस बनाने में मिलेगी मदद
बता दें कि इस नए कानून से रजिस्टर्ड बर्थ और डेथ का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस बनाने में भी मदद मिलेगी। इससे लोगों तक योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।
Image credits: Getty
Hindi
डिजिटल रूप में मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट
इस कानून के तहत अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से भी मिल सकेगा। पहले ये हार्ड कॉपी में ही मिलता था। उसके लिए भी कई दिनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
Image credits: Getty
Hindi
सर्वमान्य पहचान-पत्र की तरह इस्तेमाल होगा बर्थ सर्टिफिकेट
1 अक्टूबर, 2023 से बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट जन्म और मृत्यु के प्रूफ के लिए हर जगह पर सर्वमान्य पहचान-पत्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा।