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अब EPFO ने भी दिया Paytm को झटका, जानें कब से नहीं होगा क्लेम सैटलमेंट

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Paytm Payments Bank से जुड़े क्लेम सैटलमेंट पर रोक का फैसला

रिजर्व बैंक द्वारा Paytm पेमेंट्स बैंक पर बड़ा एक्शन लेने के बाद अब EPFO ने भी पेटीएम को झटका देते हुए क्लेम सेटलमेंट पर रोक लगाने का फैसला किया है।

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23 फरवरी से Paytm पेमेंट्स बैंक से जुड़े खातों में नहीं होगा सैटलमेंट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी ऑफिसों को सर्कुलर जारी कर ये आदेश दिया है कि 23 फरवरी 2024 से वे ऐसे क्लेम कतई सैटल न करें जिनका बैंक अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा है।

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EPFO ने सर्कुलर में कही ये बात

EPFO ने कहा है कि बैंकिंग सेक्शन ने 1 नवंबर 2023 को आदेश जारी कर पेटीएम पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के खातों में भी EPF क्लेम के पेमेंट्स सेटल करने का आदेश दिया था।

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31 जनवरी, 2024 को RBI ने पेटीएम पर लिया सख्त एक्शन

हालांकि, 31 जनवरी, 2024 को रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी 2024 से Paytm Payments Bank के ग्राहकों के खाते में केड्रिट या डिपॉजिट्स ट्रांजैक्शन किए जाने पर रोक लगा दी है।

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EPFO ने भी पेटीएम से जुड़े खातों में क्लेम सेटल न करने का आदेश दिया

ऐसे में EPFO ने भी अपने सभी फील्ड ऑफिस को 23 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैंक खातों में ईपीएफ क्लेम के सेटल करने पर रोक लगाने का फैसला किया है।

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पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियमों के उल्लंघन का आरोप

बता दें कि RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लेते हुए नए ग्राहकों के जोड़ने पर रोक लगा दी है। पेटीएम पर बैंकिंग रेग्यूलेशन का उल्लघंन करने का आरोप है।

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29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े खातों पर सख्ती

RBI के आदेश के मुताबिक, 29 फरवरी, 2024 के बाद कोई भी ग्राहक Paytm वॉलेट में न तो पैसा जमा कर सकेगा और ना ही ट्रांजैक्शन कर सकेगा।

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कस्टमर्स के बीच कन्फ्यूजन को देखते हुए RBI जारी करेगा FAQ

हालांकि, कस्टमर्स के वॉलेट में जो पैसा बचा हुआ है वो उसे खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि इस पूरे मामले में कस्टमर्स के बीच कन्फ्यूजन को देखते हुए RBI (FAQ) जारी करेगा।

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