रिजर्व बैंक द्वारा Paytm पेमेंट्स बैंक पर बड़ा एक्शन लेने के बाद अब EPFO ने भी पेटीएम को झटका देते हुए क्लेम सेटलमेंट पर रोक लगाने का फैसला किया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी ऑफिसों को सर्कुलर जारी कर ये आदेश दिया है कि 23 फरवरी 2024 से वे ऐसे क्लेम कतई सैटल न करें जिनका बैंक अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा है।
EPFO ने कहा है कि बैंकिंग सेक्शन ने 1 नवंबर 2023 को आदेश जारी कर पेटीएम पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के खातों में भी EPF क्लेम के पेमेंट्स सेटल करने का आदेश दिया था।
हालांकि, 31 जनवरी, 2024 को रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी 2024 से Paytm Payments Bank के ग्राहकों के खाते में केड्रिट या डिपॉजिट्स ट्रांजैक्शन किए जाने पर रोक लगा दी है।
ऐसे में EPFO ने भी अपने सभी फील्ड ऑफिस को 23 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैंक खातों में ईपीएफ क्लेम के सेटल करने पर रोक लगाने का फैसला किया है।
बता दें कि RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लेते हुए नए ग्राहकों के जोड़ने पर रोक लगा दी है। पेटीएम पर बैंकिंग रेग्यूलेशन का उल्लघंन करने का आरोप है।
RBI के आदेश के मुताबिक, 29 फरवरी, 2024 के बाद कोई भी ग्राहक Paytm वॉलेट में न तो पैसा जमा कर सकेगा और ना ही ट्रांजैक्शन कर सकेगा।
हालांकि, कस्टमर्स के वॉलेट में जो पैसा बचा हुआ है वो उसे खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि इस पूरे मामले में कस्टमर्स के बीच कन्फ्यूजन को देखते हुए RBI (FAQ) जारी करेगा।