1 जून से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नए नियम लागू कर रहा है, जिसके चलते बिना RTO जाए भी लाइसेंस बन सकेंगे।
नए नियम के तहत आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में जाकर भी बनवा सकेंगे। इसके लिए RTO जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियमों के तहत 3 बड़े बदलाव किए हैं, जो आगामी 1 जून 2024 से लागू हो रहे हैं।
नए नियमों के मुताबिक, 1 जून से नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी नहीं कि आप RTO ही जाएं। आप प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जाकर टेस्ट दे सकेंगे।
1 जून से इन प्राइवेट सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की परमिशन दी जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लिकेशन प्रॉसेस पहले जैसी रहेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
हालांकि, अगर आवेदन जमा करने के लिए संबंधित RTO भी जा सकते हैं। परिवाहन मंत्रालय ने लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉसेस को सरल बनाने के लिए नया नियम लागू किया है।