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लाइसेंस बनवाने अब नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर, 1 जून से बड़ा बदलाव

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1 जून से लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम

1 जून से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नए नियम लागू कर रहा है, जिसके चलते बिना RTO जाए भी लाइसेंस बन सकेंगे।

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अब लाइसेंस बनवाने नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर

नए नियम के तहत आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में जाकर भी बनवा सकेंगे। इसके लिए RTO जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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नए नियमों के तहत हो रहे 3 बड़े बदलाव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियमों के तहत 3 बड़े बदलाव किए हैं, जो आगामी 1 जून 2024 से लागू हो रहे हैं।

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अब DL के लिए प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जाकर दे सकेंगे टेस्ट

नए नियमों के मुताबिक, 1 जून से नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी नहीं कि आप RTO ही जाएं। आप प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जाकर टेस्ट दे सकेंगे।

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प्राइवेट सेंटर्स को टेस्ट लेने और लाइसेंस जारी करने की होगी परमिशन

1 जून से इन प्राइवेट सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की परमिशन दी जाएगी।

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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लिकेशन प्रॉसेस पहले की तरह

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लिकेशन प्रॉसेस पहले जैसी रहेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

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आप चाहें तो लाइसेंस का आवेदन जमा करने RTO भी जा सकते हैं

हालांकि, अगर आवेदन जमा करने के लिए संबंधित RTO भी जा सकते हैं। परिवाहन मंत्रालय ने लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉसेस को सरल बनाने के लिए नया नियम लागू किया है।

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