RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) की सर्विसेज जारी रखने की डेडलाइन 15 मार्च 2024 तय की है। दो दिन बाद यह समय-सीमा समाप्त हो जाएगी।
पहले 29 फरवरी तक ये डेडलाइन तय थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 15 मार्च तक कर दिया गया था। ऐसे में अब पेटीएम पेमेंट्स को आरबीआई से छूट और डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद नहीं है।
डेडलाइन खत्म होने के बाद यूजर पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अकाउंट, फास्टैग या वॉलेट का टॉप-अप नहीं करा पाएंगे। वे किसी तरह की कोई पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी।
15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग में बचा बैलेंस दूसरे फास्टैग में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। UPI या IMPS से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूजर्स अपने अकाउंट या वॉलेट में बची रकम निकाल सकेंगे। ऐसा तब तक हो सकता है, जब तक बैलेंस बचा रहे। डेडलाइन बाद वॉलेट बंद कर सकते हैं।
पेटीएम यूजर के पास वॉलेट बंद करने और बची रकम को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का ऑप्शन होगा। 15 मार्च के बाद फास्टैग तब तक उपलब्ध रहेगा, जब तक उसमें बैलेंस रहेगा।
NPCI पेटीएम को थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस दे सकती है, जो वन97 कम्युनिकेशंस प्रोडक्ट पेटीएम के लिए उपलब्ध होगा।
इससे पेटीएम सर्विसेस 15 मार्च बाद भी चालू रह सकती है। जबकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर ही एनपीसीआई की UPI पेमेंट सर्विस देते हैं।
अगर पेटीएम का थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर लाइसेंस मिलता है तो यूजर्स पेटीएम ऐप से पेमेंट्स करना जारी रख सकते हैं। हालांकि, उसकी बैंकिंग यूनिट्स बंद हो जाएगी।