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नौकरी वालों के लिए Tax बचाने के 10 सबसे आसान और जोरदार TIPS

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1. सेक्शन 80C

इस नियम में कुछ खास निवेश और खर्च पर टैक्‍स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रु. है। LIC, NPS, PPF, पेंशन स्कीम, ELSS, होम लोन आदि में फायदा मिलता है।

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2. Section 80 CCD(1B)

NPS में कॉन्ट्रिब्यूशन करने वाले इसका फायदा उठा सकते हैं। इस पर 50,000 रुपए तक अतिरिक्त टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80सी और 80 CCD(1B मिलाकर 2 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं।

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3. Section 80 CCD (2)

इसमें सेक्‍शन 80 CCD (1) के तहत अतिरिक्त कटौती होती है। NPS Tier I में निवेश करने वाले इस पर 10,000 रु. तक अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। अब टैक्स सेविंग 2.10 तक होगी।

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4. Section 80D

इनकम टैक्‍स कानून के इस सेक्शन में हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम और अन्य मेडिकल खर्चों पर टैक्‍स कटौती का लाभ पा सकते हैं। इसमें टैक्‍सपेयर को टैक्‍सेबल इनकम कम करने में मदद मिलती है

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5. प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन

Professional टैक्स कुछ राज्यों में लगाया जाता है। 2023-24 के लिए इसमें अधिकतम कटौती 2,500 रु. है। यानी टैक्‍सेबल इनकम से 2,500 रु. बचा सकते हैं।

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6. लीव ट्रैवल अलाउंस

LTA कर्मचारियों को छुट्टी पर ट्रैवल के लिए मिलता है। LTA टैक्‍सेबल होता है। इसमें टैक्‍स बचा सकते हैं। कुछ शर्तें पूरी करने के बाद आप इसके तहत टैक्स सेविंग क्लेम कर सकते हैं।

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7. हाउस रेंट अलाउंस

HRA टैक्‍सेबल होता है। कुछ मामलों में टैक्‍स छूट पा सकते हैं। HRA क्‍लेम करने के लिए किराये के घर में रहना होता है, उसकी रसीद जमा करनी पड़ती है और HRA के लिए आवेदन करना होता है।

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8. होम लोन

होम लोन के ब्‍याज पर टैक्स बचाने के दो सेक्शन है। पहला सेक्‍शन 24- अधिकतम छूट 2 लाख तक। दूसरा सेक्‍शन 80EEA-कुछ शर्तों के साथ अतिरिक्त 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं।

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9. Section 80E

इसमें हायर एजुकेशन के लिए लोन के ब्याज पर टैक्‍स बचा सकते हैं। कटौती की अधिकतम सीमा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 25,000 रुपए है।

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10. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्‍टैंडर्ड की रकम 50,000 रुपए है। इसका मतलब अपनी टैक्सेबल इनकम से 50,000 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं।

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