कटे-फटे नोट न बदलने पर लगा फटका, बैंक को भरना पड़ा इतना जुर्माना
Business News Jul 06 2024
Author: Satyam Bhardwaj Image Credits:Social media
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बैंक न बदले कटे-फटे नोट तो करें शिकायत
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम के अनुसार, कोई भी बैंक कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
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यस बैंक पर एक्शन
यस बैंक (Yes Bank) को कटे-फटे नोट न बदलने पर फाइन देना पड़ता है। आरबीआई ने नोट न बदलने पर यस बैंक पर 10,000 रुपए पर जुर्माना लगाया है।
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यस बैंक की शिकायत कैसे मिली
रिजर्व बैंक ने यस बैंक को भेजे पत्र में कहा कि, आरबीआई अधिकारियों के बैंक के ब्रांच का दौरा करते समय कटे-फटे नोट बदलने से इनकार करने के प्रमाण मिले थे।
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नोट बदलने का क्या है नियम
भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार, बैंकों को खराब नोट बदलना पड़ता है। ऐसा करने से बैंक मना नहीं कर सकते हैं। 10 रुपए से ज्यादा मूल्य के कटे-फटे नोट को बैंक में बदल सकते हैं।
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कौन से नोट बदल सकते हैं
RBI नियम के अनुसार, अगर नोट का 50% से ज्यादा भाग बचा है और उसका पहचान नंबर नजर आ रहा है तो सरकारी या प्राइवेट बैंक या आरबीआई इश्यू ऑफिस काउंटर पर बिना फॉर्म भरे बदल सकते हैं।
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PNB पर भी फाइन
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पंजाब नैशनल बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह एक्शन लोन, उधारी और केवाईसी नियमों को पूरा नहीं करने पर लगाया गया है।
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पीएनबी पर एक्शन क्यों
आरबीआई ने बताया कि पीएनबी ने सरकार से मिली सब्सिडी या रिफंड या रिंबर्समेंट के लिए दो सरकारी निगमों को कार्यशील पूंजी की मांग स्वीकार करने के लिए कर्ज मंजूर किए थे।