वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। बजट में गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर तो फोकस किया गया, लेकिन सैलरीड क्लास के हाथ निराशा ही लगी।
Old Tax Regime चुनने पर अब भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि IT एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचाया जा सकता है।
New Tax Regime चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी IT एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट ले सकते हैं।
New Tax Regime में सैलरीड पर्सन को IT एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इसमें शामिल है।
Old Tax Regime में 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद 2.5 से 5 लाख पर 5% टैक्स, 5 से 10 लाख पर 20% टैक्स और 10 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स है।
New Tax Regime में 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20%, 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स देना होगा
बता दें कि Old Tax Regime में IT सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा और भी कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा पुरानी रिजीम में लिया जा सकता है।