प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। यह कार्रवाई PMLA के तहत हुई है।
ईडी ने प्रोविजनल तौर पर कुंद्रा की जो प्रॉपर्टी अटैच की है, उसमें जुहू का एक फ्लैट शिल्पा शेट्टी के नाम पर भी है। इसमें पुणे का रिहायशी बंगला और राज कुंद्रा के कुछ इक्विटी शेयर हैं
ED प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) के तरह कोई प्रॉपर्टी अटैच करती है। आमतौर पर यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग और संपत्ति या आय से जुड़ी आर्थिक गड़बड़ियों के बाद की जाती हैं।
ईडी पूरे कारण से यह एक्शन लेती है। इसके बाद मामले की जांच होती है और कोर्ट तक जाती है। जहां इस पर कार्रवाई शुरू की जाती है।
केस की सुनवाई होने तक ED द्वारा अटैच प्रापर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसे खरीद-बेच भी नहीं सकते हैं और किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। संपत्ति से बाहर भी रहना पड़ सकता है
अगर आरोपी को ईडी की की कार्रवाई सही नहीं लगती है तो वह कोर्ट जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि ईडी कार्रवाई पर्याप्त सूबत नहीं दे पाई तो प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है।
अगर मामले की पूरी सुनवाई में ईडी सही पाई जाती है तो अटैच प्रॉपर्टी उसके मालिक से ले ली जाती है या फिर इसे कुर्क कर दिया जाता है।