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रजिस्ट्री पेपर खो जाएं तो कहां बनवाएं दूसरे कागजात, जानें प्रॉसेस

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प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पेपर क्या होते हैं

प्रॉपर्टी के कागज इस बात के सबूत हैं कि कोई प्रॉपर्टी आपकी है या नहीं। इसलिए इसे संभालकर रखना पड़ता है। अगर गलती से ये हो जाएं या गलत हाथों में जाएं समस्या बढ़ सकती है।

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प्रॉपर्टी के पेपर खो जाएं तो क्या

अगर आपकी प्रॉपर्टी के पेपर खो जाएं या किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए तुरंत इन पेपर्स को खोजना चाहिए।

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प्रॉपर्टी के कागज खोने पर कैसे मिलेंगे

अगर प्रॉपर्टी के कागज खो गए हैं तो आपको कुछ प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अगर फिर भी पेपर न मिले तो डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट्स पाने का काम करना चाहिए।

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प्रॉपर्टी के पेपर खोने पर FIR करें (स्टेप-1)

प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के ओरिजनल पेपर खोने पर पुलिस स्टेशन में FIR कराएं। पेपर न मिलने पर पुलिस नॉन-ट्रेसेबल सर्टिफिकेट देगी, जिसे सब-रजिस्ट्रार को देना होगा।

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न्यूज पेपर में विज्ञापन दें (स्टेप-2)

प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने के लिए कम से कम दो न्यूज पेपर में विज्ञापन दें। 15 दिन तक पता न चलने पर रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में डुप्लिकेट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें।

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स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग दें (स्टेप-3)

डुप्लिकेट पेपर बनवाने स्टाम्प पेपर पर नोटरी प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग की जरूरत पड़ेगी। अंडरटेकिंग पाने के बात उसे रजिस्टर कराएं और रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे जमा कराएं।

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प्रॉपर्टी के डुप्लिकेट पेपर बनवाएं (स्टेप-4)

अंडरटेकिंग बाद रजिस्ट्रारऑफिस में डुप्लिकेट पेपर के लिए आवेदन दें। FIR की कॉपी, अखबार नोटिस, प्रोसेसिंग फीस जमा करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 20 दिन में डुप्लीकेट पेपर मिल जाएंगे।

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बैंक से पेपर खो जाए तो क्या करें

अगर बैंक से आपके प्रॉपर्टी के पेपर हो जाए तो चिंता न करें, ऐसी स्थिति में बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वे प्रॉपर्टी के कागज वापस दिलाएं। इस पर जुर्माने का नियम भी आने वाला है।

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