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विरासत टैक्स क्या होता है? सैम पित्रोदा के बयान के बाद चर्चा में

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सैम पित्रोदा का बयान

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शिकागो में कहा 'अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। जिसमें 45% बच्चों को मिलता है और 55% सरकार हड़प लेती है, यह एक दिलचस्प कानून है।'

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'क्या दिलचस्प कानून है'

सैम पित्रोदा ने कहा कि 'क्या दिलचस्प कानून है, जो कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में जो संपत्ति बनाई है, आपके जाने के बाद जनता के लिए आधी छोड़नी चाहिए, ये निष्पक्ष कानून अच्छा लगता है'

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सैम पित्रोदा की क्या है मांग

सैम पित्रोदा ने कहा 'भारत में ऐसा नहीं है। वहां पूरी संपत्ति परिवार को मिलती है, जनता को कुछ नहीं मिलता है। लोगों को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। यह आम जनता के हित में है।'

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विरासत टैक्स क्या होता है

विरासत में मिली संपत्ति पर जो टैक्स लगता है, उसे विरासत टैक्स (Inheritance Tax) कहते हैं। कई देशों में यह टैक्स लगता है। टैक्स का भुगतान संपत्ति पाने वाले को करना पड़ता है।

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क्या संपत्ति कर और विरासत टैक्स अलग हैं

संपत्ति कर और विरासत टैक्स अलग-अलग हैं। एस्‍टेट टैक्‍स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही लगाया जाता है। जबकि विरासत टैक्स सीधे उन पर लगता है, जिन्हें विरासत में संपत्ति मिली है।

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अमेरिका में क्या है विरासत टैक्स का कानून

अमेरिकी सरकार बड़ी संपत्ति पर सीधे एस्‍टेट टैक्‍स लगाने का काम करती है लेकिन अगर इस संपत्ति से कोई कमाई होती है तो उस पर अलग से इनकम टैक्स भी सरकार लेती है।

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