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CAA: अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स यहां चेक करें

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सीएए कानून के तहत नागरिकता पाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

गृह मंत्रालय द्वारा सीएए के तहत आवेदन, प्रोसेसिंग और नागरिकता प्रदान करने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। जिसमें

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आवेदन फॉर्म VIIIA

CAA द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन फॉर्म VIIIA का उपयोग किया जाना है। इस फॉर्म में naturalization process के लिए आवश्यक सभी डिटेल और डॉक्यूमेंट शामिल हैं।

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फॉर्म VIIIA जमा करना

आवेदक फॉर्म VIIIA जमा करना होगा, जिसमें naturalization process के लिए आवश्यक सभी आवश्यक पर्सनल डिटेल और जानकारी शामिल है। 

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शपथ पत्र

आवेदक को आवेदन में दिए गए बयानों की सटीकता की पुष्टि करने वाला एक शपथ पत्र प्रदान करना होगा। यह हलफनामा प्रदान की गई जानकारी की सत्यता सुनिश्चित करेगा।

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कैरेक्टर एफिडेविट

आवेदक को एक भारतीय नागरिक से आवेदक के चरित्र को प्रमाणित करने वाला एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह हलफनामा आवेदक की प्रतिष्ठा और आचरण के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करेगा।

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भाषा घोषणा, वेरिफिकेशन

आवेदक को घोषित करना होगा कि उसे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में एक का पर्याप्त ज्ञान है। वेरिफिकेशन के लिए भाषा का लिखित और बोलने का टेस्ट भी लिया जायेगा।

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आवेदन जमा करना

आवेदक द्वारा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन जमा करना होगा। जमा करने पर फॉर्म IX में एक पावती इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न होती है।

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डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शपथ

नामित अधिकारी के नेतृत्व में समिति आवेदन के साथ जमा डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करेगी। फिर आवेदक को नागरिकता अधिनियम, 1955 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट निष्ठा की शपथ दिलाई जायेगी।

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रद्द हो सकता है आवेदन

यदि कोई आवेदक उचित अवसरों के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जिला स्तरीय समिति आवेदन को इनकार पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को भेज देती है।

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आईए और आईबी में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां

प्रत्येक आवेदन के साथ अनुसूची आईए और आईबी में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां, साथ ही अनुसूची आईसी में निर्दिष्ट प्रारूप में एक हलफनामा संलग्न होना चाहिए।

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त्याग घोषणा

प्रत्येक आवेदन में आवेदक द्वारा अपने वर्तमान देश की नागरिकता को अपरिवर्तनीय रूप से और भविष्य के दावे के बिना त्यागने की घोषणा पत्र जमा करनी होगी।

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