भारत में काम के घंटों पर ये हैं नियम, ओवरटाइम पर दोगुना वेतन
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भारत में काम के घंटों पर ये हैं नियम, ओवरटाइम पर दोगुना वेतन

भारत में हफ्ते में काम करने के घंटों को लेकर चर्चा
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भारत में हफ्ते में काम करने के घंटों को लेकर चर्चा

भारत में हफ्ते में काम करने के घंटों को लेकर चर्चा अक्सर होती रहती है। कानून में कर्मचारियों के लिए काम के अधिकतम घंटे भी तय किए गए हैं।

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भारत में हफ्ते में कितने घंटे काम करने का नियम?
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भारत में हफ्ते में कितने घंटे काम करने का नियम?

लेकिन कई लोग ओवरटाइम करते वक्त इन नियमों से अनजान रहते हैं। जानिए भारत में हफ्ते में कितने घंटे काम करने का नियम है। ओवरटाइम और जुर्माने की पूरी जानकारी।

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नारायण मूर्ति और 70 घंटे काम का सुझाव
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नारायण मूर्ति और 70 घंटे काम का सुझाव

कुछ समय पहले, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने युवाओं को हर हफ्ते 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हुआ।

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एलएंडटी चेयरमैन के बयान के बाद मुद्दा फिर सुर्खियों में

हाल ही में, एलएंडटी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रह्मण्यन ने कर्मचारियों को 90 घंटे प्रति सप्ताह और रविवार को भी काम करने की सलाह दी, जिससे यह मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया।

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क्या हैं काम के अधिकतम घंटे, कानूनी प्रावधान

फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार-

  • कर्मचारी प्रतिदिन अधिकतम 8-9 घंटे काम कर सकते हैं।
  • साप्ताहिक काम के घंटे 48 से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
  • ओवरटाइम मिलाकर भी कुल घंटे 60 से अधिक नहीं हो सकते।
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दुकानों और दफ्तरों के लिए काम के घंटे के नियम

दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम (Shops and Establishments Act) के तहत, प्रतिदिन 9 घंटे और साप्ताहिक 48 घंटे काम की सीमा तय है।

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ओवरटाइम पर दोगुना वेतन का नियम

फैक्ट्री अधिनियम की धारा 59 के अनुसार, ओवरटाइम करने पर कर्मचारियों को उनके सामान्य वेतन से दोगुना भुगतान किये जाने का नियम है।

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नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना

अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो फैक्ट्री अधिनियम की धारा 92 के तहत: दो साल तक की जेल हो सकती है या ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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2020 के लेबर कोड के तहत प्रावधान

2020 में लागू हुए लेबर कोड के अनुसार दैनिक काम के घंटे बढ़ाकर 12 किए जा सकते हैं। लेकिन साप्ताहिक काम के घंटे 48 से ज्यादा नहीं होंगे।

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काम के घंटे को लेकर नियमों का पालन क्यों जरूरी है?

काम के घंटों को तय करने के पीछे कर्मचारियों की सेहत और प्रोडक्टिविटी का ख्याल रखा गया है। ओवरटाइम का दुरुपयोग न हो, इसके लिए सरकार ने सख्त नियम और जुर्माने का प्रावधान किया है।

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