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घर में तिरंगा फहराने के नियम, Independence Day पर जरूर जान लें

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झंडा फहराने के नियम

15 अगस्त 2023 को भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहां जान लें झंडा फहराने के नियम।

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तिरंगा के नियम

पहले तिरंगा खुले इलाके में 24 घंटे तक ही फहराया जा सकता था। पूरे सम्मान के साथ ध्यान रखें कि झंडा भीगा न हो, किसी प्रकार की क्षति न हो,  झंड़ा कटा फटा न हो तभी इसे फहरा सकते हैं।

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24 घंटे फहराया जा सकता है झंडा

पहले केवल दिन के वक्त ही झंडा फहराने की अनुमति थी लेकिन सरकार ने नियम को बदल दिया। इसे दिन या रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 32 होना चाहिए।

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तिरंगा जमीन पर ना छुए

किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई और ध्वज नहीं लगाया जा सकता है।

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तीन साल की जेल

झंडे पर कुछ लिखा नहीं जा सकता है। झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने, मौखिक या शाब्दिक तौर पर अपमान करने पर तीन साल की जेल के साथ जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

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तिरंगा फहराने की इजाजत

घर में पहले तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर साल 2004 में नियम बदला। अब कोई भी अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है।

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गाड़ी पर झंडा लगाने का नियम

अगर आप अपने वाहन पर झंडा फहराना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि 225*150 मिली मीटर आकार के झंडा का होना चाहिए।

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कौन लगा सकता है झंडा

हमेशा राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्र मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश ही झंडा लगा सकते हैं।

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