सुप्रीम कोर्ट ने सममलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है।
सुप्रीम कोर्ट ने पुराने एक नियम को बरकरार रखते हुए कहा कि समलैंगिक जोड़े और अविवाहित कपल बच्चे गोद नहीं ले सकते हैं।
SC ने कहा है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर विषमलैंगिक से शादी करना है तो उसके शादी की मान्यता दी जाएगी। एक ट्रांसजेंडर पुरुष किसी महिला और ट्रांसजेंड वूमन किसी मेल से शादी कर सकती हैं।
दुनिया के 32 देश है जहां पर सेम सेक्स मैरेज को कानूनी मान्यता है। नीदरलैंड में सबसे पहले सेम सेक्स मैरेज को मान्यता मिली थी।2001 में यहां कानून बनाया गया था।
दुनिया के करीब 64 देश है जहां पर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं है। जापान जैसे विकसित देश में भी इसे मंजूरी नहीं दी गई है। वहीं मलेशिया में भी समलैंगिक विवाह अवैध है।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और कतर में सेम सेक्स में शादी करना अपराध है। यहां पर शरिया अदालतों में मौत की सजा तक का प्रावधान है।