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तिहाड़ में बंद केजरीवाल कर सकते हैं सिर्फ 10 काम, क्या पूरी होगी 1 जिद

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अरविंद केजरीवाल की जिद

जेल जाने के बाद भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा है। उनका कहना है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता का भी यही मन है।

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क्या अदालत लगा सकता है रोक

कानूनी जानकारों के मुताबिक, अगर अदालत केजरीवाल को इस्तीफा देने का आदेश देती है तो उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए उनके वकील कोर्ट को संतुष्ट करने वाले जवाब ढूंढ रहे हैं।

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कोर्ट के सामने क्या जवाब देगी आप

जानकारों के अनुसार, AAP के वकील कोर्ट में दलील देने का प्लान कर रहे हैं कि जेल में ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री दफ्तर जैसी सुविधाएं दी जाएं, ताकि वे सरकार चला सकें।

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अदालत में AAP की दलीलें क्या होंगी

आप के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की कानूनी टीम कोर्ट में उन मिसालों का हवाला देने का प्लान बना रही, जब विचाराधीन कैदियों को तिहाड़ जेल से दफ्तार चलाने की अनुमति दी गई थी।

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जेल में केजरीवाल के पास सिर्फ 10 अधिकार

जेल जाकर भी पद न छोड़ने की केजरीवाल की जिद से पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है। जेल मैनुअल 1349 के अनुसार, एक विचाराधीन कैदी को जेल में सिर्फ 10 अधिकार ही दी जाती हैं।

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जेल से कौन से 10 काम कर सकते हैं केजरीवाल

कानूनी बचाव, वकीलों या परिवार से मुलाकात, वकालतनामा पर साइन, पावर ऑफ अटॉर्नी देना, वसीयत निपटाना, आवश्यक धार्मिक आवश्यकताएं, अदालतों में आवेदन जैसे 10 अधिकार हैं।

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जेल से क्या नहीं कर सकते केजरीवाल

जेल मैनुअल के अनुसार, कई तरह की सुविधाएं जेल में बंद कैदी के लिए स्वीकृत की गई हैं लेकिन इनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना या फाइलों पर हस्ताक्षर करने जैसी सुविधाएं शामिल नहीं हैं।

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