दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल को 177 दिन बाद आखिरकार शुक्रवार को जमानत मिल गई। कोर्ट ने जमानत के लिए वहीं शर्तें लगाई हैं,जो ED केस में बेल के लिए लगाई थी
केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी ED और CBI ने केस दर्ज किया है। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को बेल मिली थी। ईडी ने उन्हें 21 मार्च और 26 जून को CBI ने हिरासत में लिया था।
शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली। 2 जून को तिहाड़ में सरेंडर किया।
अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना AAP के लिए काफी अहम है। दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग, 8 को रिजल्ट आएगा।
हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद प्रचार की बागडोर उनके हाथ में रहेगी। वह करीब 25 दिन प्रचार करेंगे।
कुछ जानकारों का मानना कि जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे और इसका असर भी दिख सकता है, क्योंकि उन्हें सिंपैथी यानी सहानुभूति वाला वोट मिल सकता है।
लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने 21 दिनों तक अंतरिम जमानत पर प्रचार किया था लेकिन पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। AAP ने 5 राज्यों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 3 ही जीते थे।