देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून तक लोकसभा चुनाव घोषित किया गया है। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता लागू होने के साथ कई सारे नियम भी चुनाव आयोग ने लागू कर दिया है।
इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक के मैटीरियल्स के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार और सभा के दौरान प्रय़ोग किए जाने वाले प्लास्टिक के झंडे, बैनर और डिस्पोजल आइटम के प्रयोग करने पर बैन लगाया गया है।
इलेक्शन कमीशन ने लोक सभा चुनाव में प्रचार और सभाओं के दौरान प्लास्टिक झंडे या डिस्पोजल ग्लास न प्रय़ोग किए जाने को लेकर निर्देश दिए हैं। नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह निर्णय लिया है। इस नियम का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों को भी निर्देश जारी किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक मैटीरियल जैसे प्लास्टिक के झंडे या गिलास आदि प्रयोग न करें। लोगों को भी जागरूक करें।
देश भर में प्लास्टि के प्रयोग पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई जा चुकी है। इसके बाद भी प्लास्टिक का प्रय़ोग हर जगह धड़ल्ले से खा रही हैं।