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दिवाली से पहले जानें कौन से पटाखे हैं ‘लीगल’ और कौन ‘बैन’?

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दिल्ली-NCR दिवाली 2025: ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला!

सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की सीमित बिक्री और चलाने की अनुमति दी है। जानें किन शर्तों और समय में फोड़े जा सकते हैं पटाखे।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या अनुमति दी है?

सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों को सीमित समय पर चलाने की मंजूरी दी है। पारंपरिक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

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कब फोड़ सकते हैं पटाखे?

सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि पटाखे केवल दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे के बीच ही चलाए जा सकते हैं।

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कहाँ से खरीदें पटाखे?

सिर्फ निर्धारित सरकारी और जिला प्रशासन द्वारा चुने गए स्थानों से ग्रीन पटाखे खरीदे जा सकेंगे। अन्य जगहों से खरीदना अवैध होगा।

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क्या पटाखे ऑनलाइन खरीद सकते हैं?

नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने Amazon, Flipkart, Meesho आदि पर पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ निर्धारित दुकानों से ही खरीदारी संभव।

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क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?

ग्रीन पटाखे NEERI द्वारा बनाए गए हैं। ये 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं, धूल अवशोषित करते हैं और बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व नहीं रखते।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने कहा कि पटाखों की तस्करी दिल्ली-NCR में भारी नुकसान करती है। सीमित अनुमति पर्यावरण को ध्यान में रखकर दी गई है। 

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पटाखों की बिक्री और उपयोग की निगरानी कैसे होगी?

कोर्ट ने कहा कि “हमें त्योहार और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा।” इसलिए केवल सीमित समय की अनुमति दी गई है। पुलिस- प्रशासन निगरानी करेगा। 

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