क्या हैं जेल से रेपिस्ट-किलर के बाहर आने के नियम, राम रहीम-आसाराम छूटे
Haryana Aug 14 2024
Author: Arvind Raghuwanshi Image Credits:social media
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पैरोल और फरलो क्यों दी जाती
राम रहीम और आसाराम के जेल से बाहर आने के बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मर्डर और रेप के दोषी भी जेल से बाहर कैसे आ सकते हैं। किस आधार पर उनको पैरोल और फरलो दी जाती है।
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राम रहीम 21 तो आसाराम 7 दिन बाहर
रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहे आसाराम और राम रहीम जेल से बाहर हैं। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है तो वहीं आसाराम 7 दिन की पैरोल पर हैं।
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46 महीने में10 बार आया राम रहीम
बता दें कि राम रहीम पिछले 46 महीने में10 बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आ चुका है। रेप के केस में दोषी राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है।
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आसाराम को आजीवन कारावास की सजा
आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में 11 साल से बंद उसे इस दौरान पहली बार 7 दिन की पैरोल मंजूर हुई है। वो पोक्सो केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। साल 2013 में उनको जेल हुई थी।
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पैरोल कैदी के व्यवहार पर निर्भर
पैरोल कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर उसका आचरण ठीक है, और उसने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया है, तो उसे जज की सहमति से पैरोल मिल सकती है।
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पैरोल कैदी को सशर्त दी जाती
पैरोल कैदी को सशर्त दी जाती है, एक हिसाब से कैदियों को थोड़ी राहत देना है। लेकिन उसकी फैमिली में किसी क डेथ हो या गंभीर बीमारी या शादी-जरूरी काम तो ही उसे पैरोल दी जाती है।