Other States

CM ही नहीं PM भी हो सकते गिरफ्तार, इन 2 शख्स को पुलिस छू भी नहीं सकती

Image credits: X Twitter

केजरीवाल को 15 दिन तिहाड़ जेल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश के बाद 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है।

Image credits: social media

इन दो शख्स को पुलिस हाथ नहीं लगा सकती

केजरीवाल होने के बाद अब लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा है कि कुर्सी में रहते हुए जब मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वह कौन लोग हैं, जिन्हें पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती।

Image credits: social media

कौन हैं स्पेशल वो दो लोग

बता दें कि कानून में प्रावधान है, अनुच्छेद 361 के तहत, राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक पद पर हैं, तब तक पुलिस और भारत की कोई भी एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

Image credits: Freepik

सिर्फ राष्ट्रपति या राज्यपाल का ही प्रावधान

संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई भी अदालत गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं कर सकती। लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद-विधायक के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

Image credits: Social Media

पीएम और सीएम को भी नहीं दी छूट

धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों को सिर्फ सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली है। लेकिन आपराधिक मामलों में कोई छूट नहीं दी गई है। 

Image credits: google

आम आदमी पार्टी के गंभीर आरोप

वहीं केजरीवाली के जेल पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के कहने पर ही ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है।

Image credits: Social Media