दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश के बाद 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है।
केजरीवाल होने के बाद अब लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा है कि कुर्सी में रहते हुए जब मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वह कौन लोग हैं, जिन्हें पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती।
बता दें कि कानून में प्रावधान है, अनुच्छेद 361 के तहत, राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक पद पर हैं, तब तक पुलिस और भारत की कोई भी एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई भी अदालत गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं कर सकती। लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद-विधायक के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों को सिर्फ सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली है। लेकिन आपराधिक मामलों में कोई छूट नहीं दी गई है।
वहीं केजरीवाली के जेल पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के कहने पर ही ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है।