सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के. कविता बड़ी राहत दी है। उन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी है। लेकिन उन्हें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं।
विधायक के. कविता को 10 लाख रुपए के जुर्माने पर रिहा किया गया है। लेकिन उन्हें कोर्ट का आदेश है कि वह गवाहों को प्रभावित नहीं करें। साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए।
ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कविता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कविता पर इस मामल में कई सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा था। ED ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।
कविता पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने 9 मोबाइल सभी फोन फॉर्मेट कर दिया था। जिसमें कई बड़े राज थे। इतना ही नहीं उन्होंने अपना डेटा भी किसी को नहीं दिया था।
बता दें कि कविता पर ईडी के आरोप है कि उन्होंने सबतों को खत्म करने के लिए फाइव स्टार होटल में 10 लाख रुपए का एक कमरा बुक किया था। वह गवाहों को प्रभावित करने वाली थीं।
के कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर की बेटी हैं। वह बीआरएस पार्टी से विधायक हैं। तेलंगाना की सियासत में वह बड़ा चेहरा हैं।