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मर्जी से संबंध बनाकर किया बलात्कार का केस, MP हाईकोर्ट ने किया खारिज

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बलात्कार का केस खारिज

एमपी हाईकोर्ट ने एक बलात्कार का केस खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि दोनों ने स्वेच्छा से संबंध बनाए थे।

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10 साल से रिलेशन

दरअसल एक युवक और युवती पिछले दस साल से लिव इन में रह रहे थे। इसके बाद युवती ने अपने पार्टनर के खिलाफ रेप केस दर्ज कराया था।

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शादी से किया इंकार

युवती ने अपने पार्टनर के खिलाफ तब केस दर्ज कराया, जब युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया।

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कोर्ट ने कहा

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि युवक युवती स्वेच्छा से 10 साल से रिलेशन में थे। इसलिये ये मामला कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग प्रतीत होता है।

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कटनी की युवती

जिस युवती ने कोर्ट में केस दर्ज कराया, वह मध्यप्रदेश के कटनी जिले की रहनेवाली है। उसने नवंबर 2021 में केस दर्ज कराया था। जिसका फैसला अब आया है।

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अपनी मर्जी से बनाए संबंध

दोनों ने 10 साल तक अपनी मर्जी से संबंध बनाए। फिर युवक ने शादी से इंकार कर दिया। इसका मतलब यह नहीं ​की उसके खिलाफ बलात्कार का केस किया जाए।

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कानून का दुरूपयोग

जस्टिस ने कहा दोनों ने स्वेच्छा से संबंध बनाएं। इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता है। बल्कि ये कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

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