हिट एंड रन.... इसका ही विरोध देश भर में किया जा रहा है ट्रक चालकों के द्वारा, अब बस चालक भी शामिल हो रहे हैं।
पहले हिट एंड रन में IPS की तीन धाराओं 279 यानी लापवारही से वाहन चलाना, 304 यानी गैर इरादतन हत्या और 338 यानी जान जोखिम में... को काम में लिया जाता था। दो साल की सजा और जुर्माना था।
दरअसल हाल ही में हिट एंड रन कानून में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब सजा का प्रावधान दस साल और सात लाख तक का जुर्माना है।
अब नए कानून को लेकर देश भर में विरोध शुरू हो गया है। बड़ी बात ये है कि अभी तक ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल घोषित नहीं की है।
ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान का कहना है कि ट्रांसपोटर्स हड़ताल पर जाएं या नहीं, इसे लेकर आज दिल्ली में बैठक है।
राजस्थान में सात लाख ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्थान में फल और सब्जियों की किल्लत शुरू हो गई है। पैट्रोल पंप खाली हो रहे हैं।
इस कानून के बाद ड्राईवर्स इसलिए हड़ताल पर जा रहे हैं क्योंकि अगर वे रूकते हैं तो जनता पीटे, अगर भागते हैं तो कानून का डंडा। इसलिए हड़ताल जारी है।
केंद्र सरकार के लाए नया हिट एंड रन कानून का पूरे देशभर में ट्रक और बस चालक विरोध कर रहे हैं। लाखों वाहनों के पहिए थम गए हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन हड़ताल कर रहे हैं।