1 दिसंबर, 2023 से सरकार सिम कार्ड खरीदने के नियम में बदलाव कर रही है। पहले 1 अक्टूबर 2023 से ही ये नियम लागू होने वाले थे, लेकिन सरकार ने दो महीने आगे बढ़ा दिया था।
नया सिम कार्ड खरीदने और बेचने वालों को इन नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। इन नियमों से काफी फायदा होने वाला है।
नए नियम में सिम बेचने वाले डीलर्स को अपना पुलिस वैरिफिकेशन, बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा। सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। इसकी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी
अगर कोई सिम कार्ड से जुड़े इन नियमों की अनदेखी करके सिम बेचता है तो उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापारियों को वैरिफिकेशन के लिए 12 महीने का समय दिया है।
अगर कस्टमर अपने पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छपे क्यूआर कोड स्कैन कर उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट करना अनिवार्य होगा।
नए नियम के अनुसार, बल्क में सिम कार्ड भी जारी नहीं किए जाएंगे। एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। सिम कार्ड बंद कराने पर 90 दिनों बाद दूसरे ग्राहक को अलॉट किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए नियम को लेकर कहा, इससे साइबर फ्रॉड, स्कैम और फ्रॉड कॉल रोकने में मदद मिलेगी। फ्रॉड कॉल्स रोकने 52 लाख कनेक्शन ब्लॉक किए, 67 हजार डीलर्स बैन हुए