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Kolkata रेप,मर्डर:आरोपी पर 376, 302 नहीं, लगी ये धाराएं,होगी इतनी सजा!

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संजय रॉय का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट

कोलकाता के आर जी कर हॉस्पिटल में हुए रेजीडेंट डॉक्टर के रेप, मर्डर के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ जांच जारी है। सीबीआई ने भी शुरुआती जांच में उसे आरोपी माना है। 

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संजय रॉय ने कुबूला गुनाह

आरोपी संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस को दिए बयान में रेप और मर्डर की बात कुबूल की ही, वहीं सीबीआई के सामने भी उसने अपना गुनाह कुबूल लिया है।

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रेजीडेंट डॉक्टर के रेप-मर्डर का आरोपी

 कोलकाता सेशन कोर्ट ने संजय रॉय को 14 दिनों की ज्यूडीशियल कस्टडी में भेजा है। आरोपी को कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया है।

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रेप-मर्डर के आरोपी के खिलाफ देश में गुस्सा

संजय रॉय के खिलाफ क्या धाराएं लगाई गई हैं, और उसे कितनी सजा हो सकती है। ये पूरा देश जानना चाहता है।

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IPC की जगह BSA

भारतीय दंड संहिता (IPC) और CRPC की जगह अब देश में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है।

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रेप-मर्डर के आरोपी को मिलेगी इतनी सजा ?

कई संगठन संजय रॉय के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। अब देखिए नए कानूनों के तहत संजय रॉय को अधिकतम कितनी सजा हो सकती है।

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1 जुलाई से लागू हो गई नई धाराएं

संजय रॉय पर रेप के लिए धारा 376 की जगह सेक्शन 64, वहीं मर्डर के लिए 302 की जगह धारा 103 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

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मर्डर के लिए सजा

BNS के सेक्शन 103 में मर्डर के दोषी को मौत की सजा दी सकती है। वहीं जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा का भी ऑप्शन दिया गया है।

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रेप के लिए सजा

12 और 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप पर 20 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। पीड़िता की उम्र के हिसाब से इसमें कुछ नए प्रवाधान भी शामिल किए गए हैं।

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