इराक में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र कम करने की कोशिश है। शिया इस्लामिस्ट पार्टियां संसद में अल जाफरी कानून संख्या 188 में संशोधन पर जोर दे रही है, जिससे 9 साल में शादी होगी।
मुस्लिम देश इराक में अभी लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 साल है। जिसे कम करके 9 साल किए जाने की योजना है। रविवार को संसद में प्रस्तावित संशोधन कानून रखा गया।
firstpost.com के अनुसार महिला अधिकार कार्यकर्ता सुहालिया अल असम ने बताया कि 1959 में एक्सपर्ट्स ने सबसे अच्छा कानून लाया और लड़कों-लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की गई थी।
रूढ़िवादी शिया इस्लामवादी पार्टियां इस कानून में बदलाव पर जोर दे रही हैं। बिल ड्रॉफ्ट के मुताबिक, कपल को व्यक्तिगत सभी मामलों शिया या सुन्नी के बीच चुनना होगा।
बिल ड्रॉफ्ट के अनुसार, जब पति-पत्नी में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद होता है तो पति कांट्रैक्ट को पति के रीतियों के हिसाब से संपन्न माना जाएगा, जब तक इसे लेकर पत्नी सबूत न दे दे
इस बिल ड्राफ्ट में कहा गया है कि शादी को लेकर यह बदलाव अदालतों के बजाय शिया और सुन्नी बंदोबस्ती के दफ्तरों को विवाह कराने की इजाजत देगा।
बिल ड्रॉफ्ट जाफरी न्याय व्यवस्था पर बेस्ड होगा, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम है। यह 9 साल की लड़कियों और 15 साल के लड़कों को शादी की इजाजत देता है।