सार

पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए बिना संसद का सत्र 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल, पाकिस्तान में इमरान सरकार के 24 सांसद बागी हो गए हैं, इसके बाद विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए सत्र बुला लिया है। फिलहाल इमरान को 3 दिनों का मौका मिल गया है। अब सत्र 28 को शुरू होगा। 

इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला संसद का सत्र शुक्रवार को एजेंडे का प्रस्ताव पेश किए बिना 28 मार्च (सोमवार) तक के लिए स्थगित हो गया। संसद के इस सत्र में सत्तारूढ़ पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी, शिरीन मजारी, असद उमर और अली मुहम्मद खान के साथ-साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की डॉ फहमीदा मिर्जा भी शामिल थीं। संसद में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ, पीपीपी अध्यक्ष बिलालवाल भुट्टो-जरदारी और पीपीपी के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे।

सत्र की शुरुआत कुरान के पाठ से हुई और और एमएनए ख्याल जमान, पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार और सीनेटर रहमान मलिक को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई। संसद अध्यक्ष असद कैसर ने कहा कि यह संसदीय परंपरा है कि नेशनल असेंबली के सदस्य की मृत्यु के बाद पहली बैठक दिवंगत की आत्मा के लिए प्रार्थना और साथी सांसदों को श्रद्धांजलि देने तक सीमित है। 

प्रस्ताव रखे जाने के बाद 3 दिन बाद होगी वोटिंग 
दरअसल, विपक्ष ने 8 मार्च को नेशनल असेंबली सचिवालय को सत्र के लिए प्रस्ताव और मांग सौंपी थी। संविधान के तहत स्पीकर को 14 दिनों के भीतर सत्र आयोजित करना था। हालांकि, उन्होंने 21 मार्च (14वें दिन) तक सत्र नहीं बुलाया। आखिर 25 मार्च से यह सत्र शुरू हुआ, लेकिन इसमें अविश्वास एजेंडा नहीं आया। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान संसद के समक्ष रखे जाने के कम से कम 3 से 7 दिन बाद होगा। 

शहबाज ने कहा- इमरान की कठपुतली हैं कैसर
विपक्ष ने नेशनल असेंबली अध्यक्ष कैसर पर इमरान की कठपुतली बनने का आरोप लगाया है। सत्र स्थगित होने के तुरंत बाद संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के नेता शहबाज ने कहा कि अध्यक्ष कैसर प्रधान मंत्री इमरान खान की "कठपुतली" बने हैं। इसीलिए उन्होंने सत्र स्थगित कर दिया। शहबाज ने कहा कि कैसर ने "पीटीआई कार्यकर्ता" के रूप में कार्यवाही करके प्रक्रियाओं के नियमांे का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि सत्र के लिए प्रस्ताव और मांग 8 मार्च को प्रस्तुत की गई थी और नियमों के तहत, एनए अध्यक्ष को 14 दिनों के भीतर सत्र बुलाना था। "यह एक संवैधानिक दायित्व था और उन्होंने ऐसा नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया। शहबाज ने संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत स्पीकर पर मुकदमा चलाने का भी आह्वान किया। पाकिस्तान में अनुच्छेद 6 उच्च राजद्रोह से संबंधित मामलों के लिए है। 

माइक्रोफोन बंद कराने का आरोप 
शहबाज ने दावा किया- "फतेहा ख्वानी के बाद मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन मेरा माइक्रोफोन चालू नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि संसदीय सम्मेलन ने तय किया कि सत्र दिवंगत के लिए प्रार्थना तक सीमित होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आज "एक महत्वपूर्ण दिन" था। संविधान और कानून परंपरा से ऊपर है और मतदान की अनुमति दी जानी चाहिए। शहबाज ने घोषणा की कि यदि अगले सत्र के दौरान भी ऐसा ही किया गया, तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए सभी "संवैधानिक, राजनीतिक और कानूनी" विकल्पों का उपयोग करेंगे। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्‌टो ने दावा किया कि इमरान "पिच से भाग रहे थे। उन्होंने कहा कि कैसर ने संविधान का उल्लंघन किया है। लेकिन विपक्षी दल एकजुट हैं और प्रधानमंत्री को 'भागने' नहीं देंगे।

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