सार

पाकिस्तान में फेक इंफार्मेशन के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। पत्रकारों ने इस कानून को असहमति की आवाज दबाने वाला बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है।

Pakistan new law on misinformation:पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कानून पास किए गए हैं। मंगलवार को पाकिस्तान में ऑनलाइन गलत सूचना देने पर प्रतिबंध लगाते हुए कानून पारित किया। नए कानून के तहत गलत सूचना देने पर तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, नए कानून का पत्रकारों और मीडिया हाउसेस ने विरोध किया है। पत्रकारों का कहना है कि यह फैसला असहमति पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है।

क्या है नया कानून?

पाकिस्तान में नए कानून के तहत उन लोगों पर शिकंजा कसने की बात कही जा रही है जो ऑनलाइन सूचनाएं गलत तरीके से जानबूझकर प्रसारित करते हैं। सरकार का कहना है कि गलत सूचना से देश में भय, अव्यवस्था और अशांति फैल सकती है। इस कानून को पिछले सप्ताह बिना किसी चेतावनी के नेशनल असेंबली से पारित किया गया था। मंगलवार को सीनेट द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई।

कानून का पत्रकारों ने किया विरोध

पाकिस्तान में नए कानून का पत्रकारों ने विरोध शुरू कर दिया है। सीनेट में मंजूरी के बाद पत्रकारों ने विरोध में गैलरी से बाहर निकलकर प्रदर्शन किया।पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार आसिफ बशीर चौधरी ने एएफपी को बताया कि सरकार ने पत्रकारों को आश्वासन दिया था कि उनसे सलाह ली जाएगी लेकिन उन्होंने कहा कि उनके साथ विश्वासघात किया गया और धोखा दिया गया। चौधरी ने कहा: हम वास्तव में गलत सूचना के खिलाफ कानून चाहते थे, लेकिन अगर यह खुली चर्चा के माध्यम से नहीं बल्कि भय और जबरदस्ती के माध्यम से किया जा रहा है तो हम इसे हर उपलब्ध मंच पर चुनौती देंगे। तानाशाही के तहत भी कानून को संसद के माध्यम से जबरदस्ती नहीं पारित किया गया था, जैसा कि यह सरकार कर रही है।

राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल

सीनेट में मंजूरी के बाद अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। उधर, विश्लेषकों का कहना है कि सरकार धांधली के आरोपों से घिरे चुनाव के बाद वैधता के लिए संघर्ष कर रही है और पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय राजनेता पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार के कई आरोपों में जेल में हैं, जिनके बारे में उनकी पार्टी का कहना है कि वे राजनीति से प्रेरित हैं। खान के समर्थकों और वरिष्ठ नेताओं को भी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, जिसमें हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। पिछले फरवरी में चुनावों के मद्देनजर सोशल मीडिया साइट एक्स को बंद कर दिया गया था क्योंकि मंच पर वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाले पोस्ट फैल गए थे। खान का नाम टेलीविजन से सेंसर कर दिया गया है और संपादकों ने उनके कार्यक्रमों की निगरानी बढ़ाने की सूचना दी है। खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सदस्य सीनेटर सैयद शिबली फ़राज़ ने नए कानून को अत्यधिक अलोकतांत्रिक बताया और कहा कि यह उनके कार्यकर्ताओं के राजनीतिक उत्पीड़न को बढ़ावा देगा।

हालांकि, सरकार के मंत्री तनवीर हुसैन ने कहा कि बिल सोशल मीडिया पर पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा: मुझे यकीन है कि भविष्य में, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में होने वाली अराजकता को नियंत्रित किया जाएगा।

मानवाधिकार संगठन आर्टिकल 19 के अनुसार, पिछले दशक में दुनिया भर में आपराधिक कानून सहित गलत सूचना कानूनों का प्रसार हुआ है, जिससे सरकारें ऑनलाइन भाषण को नियंत्रित करने और फर्जी समाचार पर नज़र रखने में सक्षम हुई हैं। समूह के अनुसार, ऐसे कानून पत्रकारिता को बाधित कर सकते हैं, जो वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।

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