
ऑटो डेस्क. अगर आप टू-व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते है। तब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। कभी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते है, तो आपका चालान कट सकता है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो या एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है तो कैसे आप इसे कैसे रिन्यू करा सकते हैं।
अगर पांच सालों तक आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाते है, तो आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।
जानिए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ें सवालों के जवाब
DL के रिन्यू के लिए कितना समय मिलता है?
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो परेशान होने की जरुरत नहीं हैं। इसे रिन्यू कराने के लिए 30 दिनों का समय मिलता है। लेकिन इस पीरियड में भी इसे रिन्यू नहीं किया गया तो इसके बाद फाइन भरना होगा।
DL रिन्यू कराने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आपको डीएल, एप्लीकेशन फॉर्म 2 , फार्म नंबर 1 या फॉर्म 1ए की जरुरत होती है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, एज और एड्रेस प्रूफ की कॉपी सेल्फ अटेस्ट करना होगा। 40 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा।
DL के लिए अप्लाई कैसे करें?
DL रिन्यू के लिए कितनी फीस लगती है?
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस ग्रेस पीरियड (30 दिन) में रिन्यू करते है तो आपको सिर्फ 400 रुपए लगते है। लेकिन ग्रेस पीरियड निकल जाने के बाद 1500 रुपए की फीस देनी होगी।
लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है?
ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 20 सालों की होती है। लेकिन 40 साल के उम्र में जारी किए लाइसेंस की वैलिडिटी सिर्फ 5 साल है। पहले यह अवधि महज 5 साल थी।
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