सार

गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना बेहद जरूरी है। पहले ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे यात्री के सीट बेल्ट न लगाने पर अलार्म बजता था। लेकिन अब पीछे बैठे पैसेंजर के सीट बेल्ट न लगाने पर भी अलार्म बजेगा। इसे लेकर NHAI ने नोटिफिकेशन जारी किया है।

ऑटो डेस्क. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने 15 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन ऑटो मेकर कंपनियों के लिए जारी किया गया हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, कार में अब जल्द ही पिछली सीट पर भी बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजेगा। देश में 1 अप्रैल 2025 से बेचे जाने वाली कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म लगाना आवश्यक कर दिया है।

सुरक्षा की नजर से सीट बेल्ट अलार्म जरूरी फीचर है। इस फीचर में कार में पीछे बैठे पैसेंजर के सीट बेल्ट न लगाने पर अलार्म बजता है। यह अलार्म तब तक बजता है जब तक पैसेंजर सीट बेल्ट न लगा ले।

सीट बेल्ट न लगाने पर है भारी जुर्माना

फिलहाल फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर और ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट अलार्म जरूरी हो गया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर सेंट्रल मोटर व्हीकल के नियम के तहत 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। यह जुर्माना आगे और पीछे बैठे पैसेंजर दोनों पर लागू होता है। लेकिन पीछे बैठे पैसेंजर के सीट बेल्ट लगाने के नियम से अनजान होते है।

आखिर क्यों जरूरी है सीट बेल्ट लगाना

  • लोकल सर्कल्स के सर्वे मुताबिक भारत में पीछे बैठे 10 में से 7 यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते।
  • वर्ल्ड हेल्थ की स्टडी के मुताबिक, सीट बेल्ट लगाने मौत का खतरा 25% तक कम हो सकती है।
  • सीट बेल्ट न हो तो एयरबैग से गहरी चोट लग सकती है।
  • फ्रंट सीट पर पैसेंजर के सीट बेल्ट लगाने से गंभीर चोट लगने या मौत का संकट कम हो सकता है।

सरकार ने 3 सेफ्टी फीचर्स के लिए लाया ड्राफ्ट

टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रोड एक्सीडेंट में मौत के बाद सरकार ने कारों में 3 सेफ्टी फीचर्स जरूरी करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें सीट बेल्ट, सीट बेल्ट अलार्म और 6 एयरबैग दिए जाने का प्रस्ताव था। लेकिन 6 एयरबैग प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ सका और इसे निरस्त कर दिया गया।

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