दिल्ली वालों खुश हो जाओ ! शहर में फिर से दौड़ेगी ओला-रैपिडो बाइक टैक्सी लेकिन शर्तें लागू

इसी साल फरवरी 2023 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बाइक टैक्सी को बैन कर दिया गया था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान ओला, रैपिडो और उबर टैक्सी एग्रीगेटर्स को हुआ था।

Satyam Bhardwaj | Published : May 12, 2023 6:56 AM IST / Updated: May 12 2023, 12:38 PM IST

ऑटो डेस्क : दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने ओला-रैपिडो बाइक टैक्सी (Ola-Rapido Bike Taxi ) को हरी झंडी दिखा दी है। अब शहर की सड़कों पर एक बार फिर से बाइक टैक्सी दौड़ती दिखाई देगी। बता दें कि इसी साल फरवरी में दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बाइक टैक्सी को बैन कर दिया गया था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान ओला, रैपिडो और उबर टैक्सी एग्रीगेटर्स को हुआ था। अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने नई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 में कुछ शर्तों के साथ इसे ग्रीन सिग्नल दे दी है।

कब तक लागू होगा नया नियम

बता दें कि इस नई स्कीम से दिल्ली में टैक्सी की सर्विस देने वाले टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक होने चाहिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया है कि दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2020 में इस नियम को शामिल किया गया है। इसमें डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर्स को भी रखा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल को यह ड्राफ्ट भेज दिया गया है, उनकी मुहर लगने के बाद इसे पब्लिक फीडबैक के लिए भी सरकार रखेगी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसे लागू कर देगी।

मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 क्या है

दिल्ली में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 उन लोगों और संस्थाओं पर लागू होगा जो ऑनबोर्ड और गाड़ियों की फ्लीट को मैनेज करते हैं। इसका इस्तेमाल बिजनेस के तौर पर करते हैं। इस स्कीम से पैसेंजर्स की सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। इसे ईवी ट्रांजिशन को भी ध्यान में रखकर सरकार ने तैयार किया है। एग्रीगेटर्स के लिए यह भी तय किया गया है कि सभी गाड़ियों में पैनिक बटन, इमरजेंसी के लिए 112 (दिल्ली पुलिस का नंबर) होना अनिवार्य रहेगा। सर्विस प्रोवाइड के लिए व्हीकल फिटनेस, प्रदूषण कंट्रोल और परमिट की वैलिडिटी भी प्रावधान है।

ये शर्तें भी लागू

इस पालिसी के लागू होने के चार साल बाद सभी टू एंड थ्री ह्वीलर्स का इलेक्ट्रीफाई होना आवश्यक होगा। पांच साल बाद सभी नए कमर्शियल गाड़ियां इलेक्ट्रीफाई होंगी। इतना ही नहीं एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को भी 1 अप्रैल 2030 तक इलेक्ट्रीफाई होना अनिवार्य रहेगा।

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