झटका ! दिल्ली में अब नहीं दिखाई देंगी Ola-Uber और Rapido की बाइक, जानें क्यों

दिल्ली में पैसे बचाने के चक्कर में बाइक टैक्सी की सवारी करने वालों को बड़ा झटका लगा है। अब इन सर्विस का फायदा नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि परिवहन विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो सर्विस पर बैन लगा दिया है।

Satyam Bhardwaj | Published : Feb 21, 2023 9:03 AM IST / Updated: Feb 21 2023, 02:44 PM IST

ऑटो डेस्क : दिल्ली (Delhi) की सड़कों पर Ola-Uber और Rapido की बाइक नहीं दिखाई देगी। परिवहन विभाग की तरफ से इन तीनों ही बाइक टैक्सी सर्विस (Delhi BikeTaxi Ban) पर बैन लगा दिया गया है। यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, जो इस सर्विस का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से इन राइड शेयरिंग कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बाइक टैक्सी सेवाओं को रोकने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।

क्यों बैन की गई बाइक सर्विस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओला, उबर और रैपिडो की बाइक सर्विस से लगातार परिवहन नियमों का उल्लंघन हो रहा था। जिसको देखते हुए परिवहन विभाग ने इस सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि ' लगातार जानकारी मिल रही है कि गैर-परिवहन रजिस्ट्रेशन नंबर वाले दोपहिया वाहन, जिनका रजिस्ट्रेशन पर्सनल यूज के लिए कराया गया है, उनसे पैसेंजर ले जाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह कॉमर्शियल है। यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का पूरी तरह उल्लंघन है।'

तो रद्द हो जाएगा लाइसेंस

परिवहन विभाग की तरफ से जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर इस नोटिस के बाद भी ओला-उबर या रैपिडो की बाइक दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देती हैं तो उनपर 5,000 रुपए का जुर्माना ठोंका जाएगा। दूसरी बार ऐसा करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और जेल भी हो सकतीहै। इतना ही नहीं राइड शेयरिंग कंपनियों को भेजे ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है कि नियम का उल्लंघन करने पर कम से कम तीन साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित कियाजा सकता है।

1 लाख रुपए का जुर्माना

परिवहन विभाग के नोटिस में यह भी कहा गया है कि ओला, उबर और रैपिडो के लिए जुर्माना और भी ज्यादा होगा। ये सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से सवारी दे रहे हैं। अगर आगे यह सर्विस जारी रही तो मोटर वाहन अधिनियम के 1988 के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि बाइक टैक्सी सर्विस पर यह बैन सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र में रैपिडो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने और इस बाइक, टैक्सी और ऑटो सेवा प्रदाता को राहत से इनकार के कुछ ही हफ्तों बाद आया है।

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