किसानों को बड़ी राहत देने वाला विधेयक पेश, NGT के आदेश से बचाएगी सरकार, देखें डिटेल

राज्य सरकार की राय है कि किसानों की वित्तीय स्थिति और एनसीआर में स्पेसिफाई कृषि वाहनों (specified agriculture vehicles) सहित 10 साल (पुराने) डीजल वाहनों के ऑपरेशन पर रेगुलर बैन को देखते हुए, यह जरुरी है। ये  अधिनियम की वैधता को 30 जून, 2025 तक बढ़ाने के लिए है।" 

ऑटो डेस्क। हरियाणा सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi National Capital Region) क्षेत्रों में पुराने ट्रैक्टरों को 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से छूट देने के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है। हरियाणा कानून (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक, 2022 राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा (state's Transport Minister Mool Chand Sharma) द्वारा पेश किया गया था और चालू बजट सत्र में चर्चा के लिए लिया जाएगा।

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अवधि बढ़ाए जाने के लिए विधेयक
शर्मा ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि किसानों की वित्तीय स्थिति और एनसीआर क्षेत्रों में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, मूल अधिनियम की वैधता को 30 जून, 2025 तक बढ़ाया जाना चाहिए। विधेयक में कहा गया है कि एनसीआर के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के जिलों में रहने वाले किसानों और अन्य प्रभावित लोगों को अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा 18 मार्च, 2019 को हरियाणा कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया गया था। इसके प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की वैधता है।

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किसानों की वित्तीय स्थिति खराब
शर्मा ने आगे कहा, "अब, राज्य सरकार की राय है कि किसानों की वित्तीय स्थिति और एनसीआर में स्पेसिफाई कृषि वाहनों (specified agriculture vehicles) सहित 10 साल (पुराने) डीजल वाहनों के ऑपरेशन पर रेगुलर बैन को देखते हुए, यह जरुरी है। ये  अधिनियम की वैधता को 30 जून, 2025 तक बढ़ाने के लिए है।" उन्होंने आगे कहा कि इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से specified कृषि वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए विभिन्न नीतिगत मुद्दों और समर्थन को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया है आदेश
दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों के लिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) ने फैसला सुनाया है कि क्रमशः 10 और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसका कारण शहर में वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर है जो शहर और एनसीआर क्षेत्रों के निवासियों को प्रभावित कर रहा है।
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