अब इस तारीख तक बनवा सकते हैं learning license, दिल्ली सरकार ने बढ़ाई Deadline

Published : Dec 01, 2021, 11:07 AM IST
अब इस तारीख तक बनवा सकते हैं learning license, दिल्ली सरकार ने बढ़ाई Deadline

सार

दिल्ली Transport Department ने एक ट्वीट में कहा, "कई अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट प्राप्त करने में दिल्ली लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने वालों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, लर्निंग लाइसेंस की वैधता को  31.01.22 तक बढ़ा दिया है, जो कि 01.02.20 और 30.11.21 के बीच समाप्त हो गए है।" 

ऑटो डेस्क, Validity of learning license extended : दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल सरकार ने फरवरी 2020 और नवंबर 2021 के मध्य समाप्त होने वाले लर्निंग लाइसेंस की वैलेडिटी को 31 जनवरी, 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। दिल्ली प्रशासन ने कोविड-19 की वजह से उतपन्न परिस्थितयों और ड्राइविंग टेस्ट के लिए बढ़ी वेटिंग की वजह से ये फैसला लिया है। Delhi Transport Department ने इसकी जनकारी दी है।

परिवहन विभाग ने किया ट्वीट
दिल्ली Transport Department ने एक ट्वीट में कहा, "कई अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट प्राप्त करने में दिल्ली लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने वालों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, हमने लर्निंग लाइसेंस की वैधता को 2 और महीनों के लिए 31.01.22 तक बढ़ा दिया है, जो कि 01.02.20 और 30.11.21 के बीच समाप्त हो गए है।" 

Considering numerous requests received & keeping in mind difficulties faced by Delhi Learning License holders in getting slots for Driving license test, we have extended validity of LL that has expired between 01.02.20 & 30.11.21 for 2 more months,i.e, till 31.01.22. pic.twitter.com/8GBnxyjhao

 ड्राइविंग टेस्ट के लिए कार्यालय आने की जरुरत नहीं
दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने फेसलेस सर्विस मॉडल (faceless service model) के तहत e-learner license facility सेवा आरंभ की है। इसके तहत लर्निंग लायसेंस की प्रोसेस को सरल बनाया गया है। आवेदक अपने घर या कार्यस्थल से ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है। लर्नर लाइसेंस ( Learner's License) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एप्लीकेंट को विभाग के किसी भी कार्यालय जाए बिना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए स्लॉट एलॉट किए गए हैं। टेस्ट क्लियर होने के बाद लाइसेंस आवेदकों के पते पर भेजा जाता है। 

फेसलेस सिस्टम

बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने 19 फरवरी 2021 से परिवहन सेवाओं के लिए फेसलेस सिस्टम का ट्रायल शुरू किया था और 11 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। दिल्ली सरकार के निर्देशानुासर परमानेंट ड्राइविंग टेस्ट (Permanent Driving Test) और गाड़ी के फिटनेस टेस्ट (vehicle fitness test) को छोड़कर सभी सेवाओं को फेसलेस सिस्टम के दायरे में लाया गया है। 

 आवेदन का तरीका
लर्निंग लाइसेंस के आप आधार कार्ड के जरिए से https://parivahan.gov.in/ में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फार्म में आपका नाम,जन्‍म तिथि, पता, अभिभावक या पिता का नाम, आवेदक की फोटो ऑटो रजिस्‍टर्ड हो जाएंगे। इस तरह पर्सनल डिटेल में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकता है। आवेदन के साथ आपको फिजिकल फिटनेस (physical fitness) संबंधी घोषणा ऑनलाइन करनी होगी। एप्लीकेशन रजिस्टडर्ड होते ही आपको टैक्सट मैसेज के जरिए से application number मिलेगा। वहीं डिजिटल फीस जमा करने पर आपको एसएमएस के जरिए से लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पासवर्ड प्राप्त होगा।

लर्निंग लाइसेंस के लिए देना होगा ऑनलाइन टेस्ट
आपको ऑनलाइन अपने कम्प्यूटर पर एक सिंपल सा टेस्ट देना होगा, जिसमे 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे। सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक संकेतों (road safety, traffic signs) से संबंधित इन प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ट (Objective type of questions) होगा। जो आवेदक 10 में से 6 नंबर पा जाएगा। उसे उत्तीर्ण माना जाएगा। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस  ऑनलाइन इशु कर दिया जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। 
 

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