केंद्र सरकार की scrap policy के तहत कार की एक्स-शोरूम कीमत पर आपको 50 हजार रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा । इसके जरिए 1 लाख रुपए की RTO फीस भी बचाई जा सकती है। इस तरह आपको 1.50 लाख रुपए का लाभ मिलेगा।
ऑटो डेस्क। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वाहन कबाड़ नीति के तहत स्क्रैपिंग सेंटर (scraping center) स्थापित किए जा रहे हैं। स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई स्क्रैप पॉलिसी लाई है। सरकार की मंशा है कि भारत की सड़कों से जल्द से जल्द कंडम गाड़ियां हटा दी जाएं। इससे प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा साथ ही सड़कों पर रेंगने वाली गाड़ियों की समस्या से भी निजात मिलेगी। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नोएडा में मारुति सुजुकी और टोयोटा त्सुशो ग्रुप के एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ELV) के लिए सरकार द्वारा Approved पहले स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग यूनिट का Inauguration किया है। विशाल परिसर में स्थित फैला यह प्लांट मारुति सुजुकी और टोयोत्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Maruti Suzuki and Toyotsu India Pvt Ltd) द्वारा संचालित किया जा रहा है, यहां अनइट किए गए वाहनों को कबाड़ किया जाएगा। वाहन के काम आ सकने वाले पार्ट को रीसाइकल किया जाएगा।
फिटनेस टेस्ट में फेल हुई तो जाएगी सीधे कबाड़ में
सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को स्क्रैप किए जाने का नियम है। कार का इंश्योरेंस कराने के लिए अब उसका फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट जरूरी किया गया है। 10 साल से पुरानी कारों का हर साल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। अगर आपकी कार इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसके बाद ही उसे स्क्रैप के लिए भेजा जा सकता है।
कुल डेढ़ लाख रुपए तक का होगा फायदा
अगर कार को स्क्रैप कराकर आप 10 लाख रुपए की नई कार खरीदते हैं तब 5% की छूट दी जाएगी। वहीं आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दी जाएगी। इस तरह कार की एक्स-शोरूम कीमत पर आपको 50 हजार रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा । इसके जरिए 1 लाख रुपए की RTO फीस भी इस पॉलिसी के जरिए बचाई जा सकती है। इस तरह आपको 1.50 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। बता दे कि दिल्ली में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कीमत वाली कार पर 10% RTO फीस अप्लाई होती है।
स्क्रेप सर्टिफिकेटसे मिलेगी 5% तक की छूट
सरकार द्वारा Approved पहले स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग यूनिट में वाहन स्क्रेप कराने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस प्रमाणपत्र में स्क्रेप की गई गाड़ी की डिटेल्स होगी। सरकार के निर्देशानुसार कंपनियां इस सर्टिफिकेट पर नई गाड़ी खरीदते समय एक्स-शोरूम प्राइस का 5% तक की छूट देंगी। इसके अलावा नए वाहन की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी।
पुराने वाहनों पर लगता है ग्रीन टैक्स
बता दें कि देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari) ने जनवरी में 8 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल्स पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10 से 25 फीसदी तक है। यह टैक्स वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्युअल के समय वसूल किया जा रहा है। वहीं सीएनजी (CNG), एलपीजी (LPG) और हाइब्रिड (Hybrid) व्हीकल्स से ग्रीन टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रीन टैक्स 15 साल पुराने पर्सनल व्हीकल पर भी लग रहा है। बता दें कि पुरानी गाड़ियां 25 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। वहीं, देशभर में 70 फीसदी पॉल्यूशन के लिए कमर्शियल वाहन जिम्मेदार हैं।
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