
नई दिल्ली. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने टोल प्लाजा के लिए एक नई इलेक्ट्रोनिक तकनीक शुरू की है जिसे फास्टटैग कहा जा रहा है। जिन वाहन मालिकों के पास फास्ट टैग कार्ड नहीं हना होगा उन्हें 1 दिसंबर से टोल पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए टोल प्लाजा पर चालक गाड़ी रोक-रोककर कार्ड बनवा रहे हैं।
अब ऐसे में सवाल उठता है कि FASTag कैसे बनवाया जाएं? इसे बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? आखिर कहां ये बनवाया जा सकता है? तो हम आपके लिए इन सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं।
वाहन चालक अपने नजदीकी टोल प्लाजा पर जाकर अपने लिए FASTag कार्ड बनवा सकते हैं। FASTAR अकाउंट बनवाने के लिए टोल प्लाज़ा / पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) FASTag जारीकर्ता एजेंसी दोनों में से किसी पर भी जाया जा सकता है। इसके अलावा ग्राहक कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप FASTag की साइट पर जाएं।
अब आपको बताते हैं कि ग्राहक को आवेदन के साथ किन दस्तावेजों को जमा करना पड़ेगा।
1. वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी)।
2. वाहन मालिक का पासपोर्ट साइज फोटो
3. वाहन मालिक की कैटेगरी के मुताबिक केवाईसी दस्तावेज ( व्यक्तिगत / कॉर्पोरेट) में से कोई एक।
पर्सनल के लिए-
1 पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ।
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. पैन कार्ड
4. पासपोर्ट
5. वोटर आई कार्ड
6. आधार कार्ड (पते के साथ)
उदाहरण के लिए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस और आईडी प्रूफ के लिए पर्याप्त होगा। कॉर्पोरेट ग्राहकों और अन्य जानकारी के लिए आप फास्ट टैग उपलब्ध करवाने वाली बैंकों / जारीकर्ता एजेंसी की वेब साइट पर विजिट कर सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान -
(i) FASTag जारी करने वाली एजेंसी द्वारा सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होना जरूरी है।
(ii) ग्राहकों को FASTag की खरीद के लिए PoS पर जाते समय ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना जरूरी है।
(iii) जारीकर्ता एजेंसी का प्रतिनिधि ही आपके वाहन की विंडशील्ड (गाड़ी के फ्रंट मिरर) पर FASTag कार्ड को लगाएगा।
(iv) वाहन मालिक का कोई करीबी भी ये सभी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी देकर FASTag खरीद सकता है।
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