Train में यात्रा करते समय ID proof होना कितना जरुरी, इस संबंध में क्या हैं नियम

ट्रेन में सफर करते वक्त ID प्रूफ दिखाना जरुरी होता है, TTE के मांगने पर आपको अपनी पहचान बतानी होगी। सफर के दौरान  यात्री एम-आधार (M-Aaadhaar) को आई-डी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।

ऑटो डेस्क, Indian Railway News : ट्रेन में सुरक्षा के लिए कई सारे उपाय किए गए हैं । सफर के दौरान हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की गई है। इससे यात्रियों में  सुरक्षा की भावना पनपती है। रेलवे में यात्रियों को ट्रेन में अपनी आईडी रखना अनिवार्य किया है। पूछे जाने पर आपको ये पहचान बतानी जरुरी है। identity  ना बता पाने पर आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि नियमों को शिथिल भी किया गया है, लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। 

सबसे पहले सूटकेस में आईड कार्ड रखें
अगर आप विंटर में वैकेशन (vacation in winter) का प्लान कर रहे हैं, छुट्टियों में परिवार सहित ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद अहम है।  ट्रेन में यात्रा के दौरान हर तरह के टिकट पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होता है। इसमें यदि चूक कर दी तो सुखद यात्रा साहसिक यात्रा में तब्दील हो सकती है। 

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सुरक्षा के लिए है बेहद जरुरी
रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कई सारे उपाय किए हैं। इसमें जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट ली गई है, उस टिकट पर वहीं आदमी यात्रा कर सकता है। हालांकि अब नियमों में थोड़ी ढील दी गई है, अब टिकट खरीदने वाला यात्री अपने सगे संबंधियों को कुछ शर्तों के साथ टिकट ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि टीटीई के पूछे जाने पर हर व्यक्ति को अपनी पहचान बतानी होगी, इसके साथ ही अपनी आईडी प्रूफ भी दिखाना होगा। 

M-Aaadhaar आईडी मान्य
 वहीं यदि आप अपनी आईडी नहीं रख पाए हैं तो इसका भी एक उपाय है। यात्री सफर के दौरान  एम-आधार (M-Aaadhaar) को आई-डी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। आपकी M-Aaadhaar आईडी की पड़ताल करने के बाद टीटीई इसे मान्य कर सकता है।   

यात्रा में आईडी रखना अनिवार्य
IRCTC के दिशानिर्देशों के मुताबिक ट्रेन में सफर के दौरान TTE के मांगने पर आपको अपना ID प्रूफ दिखना होगा। वहीं, अगर आप समूह में यात्रा कर रहे हैं तो किसी एक की ID बतौर प्रूफ दिखाई जा सकती है। IRCTC और दूसरे वैध ऐप के जरिए बुक कराई गई टिकट के लिए पहचान पत्र दिखना अनिवार्य होता है। रेलवे काउंटर से टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों से भी टिकट की जांच करते वक्त TTE उनसे ID की मांग कर सकता हैं

6 यात्रियों में से किसी एक की आईडी दिखाना जरुरी
IRCTC के नियमानुसार यात्री को सफर के दौरान अपना आईडी प्रूफ साथ रखना चाहिए । वहीं ग्रुप में सफर के दौरान 6 यात्रियों में से किसी एक की आई डी दिखाई जा सकती है। एक साथ बुक कराई गईं टिकट में 6 में से किसी भी यात्री की आईडी कार्ड पर्याप्त प्रूफ माना जाएगा। http://www.irctc.co.in इस वेबसाइट पर आईडी संबंधी विस्तृत जानकारी देखी जा सकती है। 

टैक्सट मैसेज को आईडी की मान्यता
यात्रा के के दौरान पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, मतदाता पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 10 पहचान पत्र मान्य किए गए हैं। रेलवे के नियमानुसार आईडी प्रूफ की ओरिजनल कॉपी ही दिखानी होती है। इसकी जेरॉक्स कॉपी मान्य नहीं होती है । हालांकि अब कई डिजीटल आईडी को भी टीटीई अपनी समझ से मान्य कर सकता है।  सामान्यतया टीटीई ऑनलाइन बुक कराए गए टिकट का मैसेज को आईडी की मान्यता देते हैं। मैसेज देखने के बाद अन्य कारण ना होने पर आईडी की मांग नहीं की जाती है।  

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