बिहार चुनाव की सबसे बड़ी बातेंः 3 चरण में होंगे 243 सीटों पर चुनाव, वोटिंग की टाइमिंग अब 6 बजे तक

Published : Sep 25, 2020, 01:17 PM ISTUpdated : Sep 25, 2020, 05:43 PM IST
बिहार चुनाव की सबसे बड़ी बातेंः 3 चरण में होंगे 243 सीटों पर चुनाव, वोटिंग की टाइमिंग अब 6 बजे तक

सार

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। इस बार बिहार में तीन चरण में चुनाव तीन चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में पहले चरण में 71 सीटों पर वोटिंग होंगी, जबकि दूसरे चरण में 94 और तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। बता दें कि यह कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव होगा, जिसमें 64 लाख मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा।

पटना (Bihar) । चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तीन चरणों में 243 सीटों पर वोटिंग होगी। 38 सीटें आरक्षित हैं। 7.29 करोड़ लोग वोटिंग करेंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, इसमें 71 सीट शामिल है। 3 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा, इसमें 94 सीट होंगे। 7 नवंबर का आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग की जाएगी, इसमें 78 सीटें शामिल हैं। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया, कोरोना काल में बिहार का चुनाव सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा- 70 देशों में होने वाला चुनाव कोरोना संकट के समय टाल दिया गया।

चुनाव की कुछ प्रमुख और बड़ी बातें...

- चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए वोटिंग करने का टाइम शाम 5 बजे से बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया है।

- निर्वाचन आयोग ने कोरोना से संक्रमित मरीजों को भी वोटिंग करने का अधिकार दिया है। इसके लिए समय तय किया है, जिसके तहत वे मतदान के आखिरी के घंटे में वोट डालेंगे।

निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस को देखते हुए अपनी तैयारी किया है। इसके लिए 46 लाख पीपीई किट और 6 लाख फेस शील्ड का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है।

इस बार दागी नेताओं को लेकर भी सख्त कदम उठा रहा है। इसके लिए यह भी तय किया है कि दागी छवि वाले नेताओं को अपने डिटेल्स मीडिया को भी देनी होगी।

कोरोना को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रचार के तरीके को भी बता दिया है। आयोग के नये नियमों के तहत बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भीड़ जुटाकर सभा नहीं कर पाएंगे। वे वर्चुअल तरीके से अपना चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। पांच से ज्यादा लोग किसी के घर जाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। 

निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के रोड शो करने की इजाजत दिया था। लेकिन, इसके लिए भी नियम बना दिया है, जिसके तहत वे सिर्फ 5 गाड़ी लेकर रोड शो कर सकते हैं।

- जिस जगह जरूरत और मांग होगी, वहां पोस्टल बैलट सुविधा दी जाएगी। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर नजर रहेगी, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। हेट स्पीच पर सख्ती से निपटेंगे।

- सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर होंगे।


- आपराधिक केस के बारे में अखबार में बताना होगा।


- नामांकन ऑनलाइन भी भर सकेंगे।


- नामांकन के वक्त सिर्फ दो लोगों को इजाजत।

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