
पटना। लॉकडाउन के कारण बिहार के लाखों लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं, ऐसे ही दूसरे राज्यों के भी लाखों लोग हैं जो बिहार में फंसे हैं। अब जब केंद्र सरकार ने ऐसे फंसे लोगों को अपने-अपने घरों तक पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया है तो विभिन्न राज्य सरकारें अलग-अलग तरीके ऐसे लोगों को चिह्नित कर रही है। बिहार में रह रहे दूसरे राज्य के लोगों को चिह्नित और ऐसे लोगों को सकुशल घरवापसी के लिए बिहार सरकार ने एक पोर्टल https://covid19.bihar.gov.in/ बनवाया है। इस पोर्टल का लिंक सार्वजनिक किया जा चुका है। इस पोर्टल पर एक फॉर्म दिया गया है। जिसे भरकर बिहार में फंसे दूसरे राज्यों के प्रवासी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
नहीं होना चाहिए कोरोना का कोई लक्षण
COVID-19 बिहार राज्य नामक इस पोर्टल का लिंक है- https://covid19.bihar.gov.in/. इस लिंक पर जाते ही हरे रंग में एक पट्टी पर लिखा मिलता है- बिहार राज्य में फंसे हुए लौटने के इच्छुक अन्य राज्यों के लोगों के पंजीकरण हेतु लिंक। इस पट्टी पर क्लिक करते ही एक नया विंडो खुलता है। यहां एक फॉर्म दिया गया है। फॉर्म में नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर जैसी बेसिक जानकारी के साथ-साथ बिहार में किस कारणवश फंसे हैं, यात्रा करने की संभावित तिथि जैसे प्रश्नों के जवाब देने होंगे। इसके साथ ही फॉर्म में यह भी बताना होगा कि बिहार के किस जिले में आप फंसे हैं। कोरोना से संबंधित कोई लक्षण तो आपमें नहीं है, बिहार के बाहर किस राज्य की यात्रा कर रहे हैं। ये तमाम जानकारी देने के बाद इस फॉर्म को सबमिट करना है।
गलता अथवा अधूरी जानकारी नहीं दें
इस फॉर्म का डायरेक्ट लिंक है- https://covidbihar.in/migrantregistrationoutside.aspx इस डायरेक्ट लिंक पर भी जाकर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फॉर्म में कोई गलत अथवा अधूरी जानकारी नहीं दें। इससे सरकार के साथ-साथ आपको भी परेशानी हो सकती है। पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी कर्मचारी आपसे खुद संपर्क करेंगे। साथ ही आपकी घर वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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