इस राज्य में 16 साल के हैं तो गाड़ी ना चलाएं, मुसीबत में पड़ेंगे माता-पिता और देना होगा 25 हजार का जुर्माना

बिहार में 16 साल से कम उम्र वालों को गाड़ी चलाने वाले सर्तक हो जाइए। क्योंकि राज्य परिवहन विभाग ने नया नियम निकाल दिया है जिसके तहत अगर आप पकड़े गए तो भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा।
 

पटना. बिहार में अगर आपकी की उम्र 16 साल है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो यह गलती आपको महंगी पड़ सकती है। क्योंकि अब राज्य परिवहन विभाग ने अब जुर्माना लगाने की व्यवस्था कर दी है। यह जुर्माना कोई 100-500 नहीं है, पूरा 25 हजार है, जिसे नाबालिगों के अभिभावकों को भरना होगा।

पहले 25 हजार का जुर्माना फिर होगा मामला दर्ज 
दरअसल, बिहार परिवहन विभाग ने नाबालिक चालकों पर नकेल कसने के लिए ट्रॉफिक नियमों में कुछ फैसले लिए हैं। जिसके तहत अगर 16 से से कम उम्र के बच्चे वाहन चलाते हुए नजर आए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले तो उनसे 25 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद उनपर मामला भी दर्ज किया जा सकता है।

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पढ़िए आदेश में विभाग ने निकाले कड़े नियम
परिवहन विभाग के मुताबिक, इस आदेश को बिहार के सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को भेज दिया गया है। ताकि इसका कड़ाई से पालन कराया जा सके। अगले महीने से ऐसे नाबालिग चालकों पर कार्रवाई शुरू होगी। जिसके तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। फिर कोई गीयर वाली गाड़ी को चलाता दिखा तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का निबंधन भी रद्द होगा।

इस वजह से लिया गया ये बड़ा फैसला
बता दें कि बिहार के गांव से लेकर राजधानी पटना तक में अक्सर नाबालिग बच्चों को भारी वाहन चलाते हुए देखा जाता है। खासकर नाबालिग पटना में ऑटो चलाते देखे जाते हैं। उनकी लापरवाही के चलते कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। इन हादसों से बचने के लिए बिहार परिवहन विभाग ने यह आदेश निकाला है। साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भारी भरकम जुर्माने की व्यवस्था की है, जो की बच्चों के परिजनों को मंहगा पड़ सकता है।

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