मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया नहीं हुई किसी लड़की की हत्या

Published : Jan 08, 2020, 01:25 PM IST
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया नहीं हुई किसी लड़की की हत्या

सार

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में बुधवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा पेश करते हुए बताया कि शेल्टर होम में किसी लड़की की हत्या नहीं हुई। जांच के क्रम में हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है।   

मुजफ्फपुर। बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि शेल्टर होम में कोई लड़की नहीं मारी गई। सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई में सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल पेश हुए। सीबीआई ने दावा किया कि इस केस में हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है। सभी 35 लड़कियों को जीवित पाया गया। हालांकि सीबीआई के इस खुलासे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि शेल्टर होम की खुदाई में जो हड्डियां मिली थी वो किसकी थी। 

टिस की रिपोर्ट के बाद हुआ था मामले का खुलासा
उच्चतम न्यायालय में जारी सुनवाई में सीबीआई ने बताया कि जिनकी हत्या का शक जताया गया था वो सार लड़कियां जीवित पाई गई हैं। वहां से मिली हड्डियां कुछ अन्य वयस्कों की पाई गईं हैं। सीबीआई ने अपनी जांच में ये साफ किया है कि  मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में किसी भी नाबालिग की हत्या नहीं की गई थी। बता दें कि इस केस में सुनवाई अभी जारी है। केस का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर जेल में बंद है। टाटा सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद इस मामले का खुलासा हुआ था। टिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बंद लड़कियों के साथ ज्यादती हुई है। 

14 जनवरी को फैसला सुना सकती है साकेत कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से पेश किए हलफनामा में बताया गया कि इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट 14 जनवरी को अपना फैसला सुना सकती है। बता दे कि मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर द्वारा चलाए जा रहे बालिका आश्रय गृह में 40 से अधिक नाबालिग लड़कियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। सीबीआई ने 4 आश्रय गृहों के खिलाफ अपनी प्रारंभिक जांच में किसी भी अपराध के सबूत नहीं पाए और इनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

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