बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को एक साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

Published : Jan 05, 2023, 03:05 PM ISTUpdated : Feb 14, 2023, 01:12 PM IST
 बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को एक साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

सार

 बिहार से कांग्रेस के लिए टेंशन वाली खबर सामने आई है। क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। अब उनको एक साल के जेल जाना पड़ेगा। विधायक के साथ साथ अन्य 7 लोगों को भी कोर्ट ने सजा का आदेश दिया है।

पटना. बिहार से कांग्रेस के लिए टेंशन वाली खबर सामने आई है। क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। अब उनको एक साल के जेल जाना पड़ेगा। विधायक के साथ साथ अन्य 7 लोगों को भी कोर्ट ने सजा का आदेश दिया है। इसके अलावा सभी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि अजीत शर्मा समेत सभी लोग विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान काम में बाधा डालने के के मामले में दोषी पाए गए हैं। 

जज ने कहा ने कहा-विधायक ने उस समय गलत किया था
बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह की अदालत ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत सात लोगों को यह सजा सुनाई है। जज ने कहा कि विधायक और उनके समर्थकों ने  विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव में बाधा डालने का काम किया था। शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ घेराव किया और दंडाधिकारी बाल्मीकि कुमार से बहस की थी। अब मामले की जांच होने के बाद आरोप सही पाए गए। इसलिए ने विधायक और 7 अन्य लोगों को एक साल की जेल की सजा सुनाई है।

तीन नवंबर 2020 में थाने में दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि यह मामला दो साल पहले 2020 को भागलपुर जिले के इशाकचक थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। जब तीन नंबवर को भीखनपुर के पास चलंत मतदान केंद्र के दंडाधिकारी और पुलिस पार्टी का विधायक अजीत शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ घेराव किया किया था। इतना ही नहीं सरकारी अधिकारी के साथ बहस भी की थी। अजीत शर्मा का दंडाधिकारी से कहना था कि उनकी गाड़ी में ईवीएम मशीन कैसे रखी हुई है। इसपर दंडाधिकारी बाल्मीकि कुमार ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वह चलंत मतदान केंद्र है। साथ ही इसमें आकस्मिक सेवा के लिए ईवीएम मशीन रखा जाता है। अगर कोई मशीन खराब हो जाती है तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मतदान केंद्र पर हंगामा किया। इसको लेकर दंडधिकारी ने थाने में मामला दर्ज कराया था।

सजा पाने वाले विधायक के साथ ये लोग
1. विधायक अजीत शर्मा
2. मोहम्मद रियाज उल्लाह अंसारी
3. मोहम्मद इरफान खान उर्फ पिंटू
3. मोहम्मद नियाज उद्दीन
5. मोहम्मद मंजर उद्दीन उर्फ चुनना
6. मोहम्मद शफकत उल्लाह
7. मोहम्मद नियाज उल्ला उर्फ आजाद

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