लॉ छात्रा से यौन उत्पीड़न मामला: हाईकोर्ट ने आरोपित अधिवक्ता को जारी की नोटिस, प्रैक्टिस पर रोक

Published : Jan 11, 2023, 02:04 PM IST
लॉ छात्रा से यौन उत्पीड़न मामला: हाईकोर्ट ने आरोपित अधिवक्ता को जारी की नोटिस, प्रैक्टिस पर रोक

सार

पटना हाई कोर्ट ने लॉ की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप में फंसे अधिवक्ता निरंजन कुमार को नोटिस जारी किया है।

पटना(Bihar).  पटना हाई कोर्ट ने लॉ की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप में फंसे अधिवक्ता निरंजन कुमार को नोटिस जारी किया है।  कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा से यह बताने को कहा है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल आरोपित अधिवक्ता पर क्या कार्रवाई करेगा, यह जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करें।

बता दें कि लॉ की पढ़ाई कर रही सीएनएलयू की एक छात्रा द्वारा हाईकोर्ट के अधिवक्ता निरंजन कुमार पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। छात्रा ने इस संबंध में बीते 23 दिसंबर को आरोपित अधिवक्ता के खिलाफ एक प्राथमिकी पटना के शास्त्री नगर थाने में दर्ज करवाई थी। इस मामले में अधिवक्ता निरंजन कुमार को निचली अदालत से जमानत दी जा चुकी है।

महिला अधिवक्ताओं ने की थी न्याय की मांग
पटना हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ताओं ने आरोपी अधिवक्ता निरंजन कुमार के खिलाफ एक होकर हाईकोर्ट प्रशासन से इंसाफ की मांग की थी।साथ ही ये अपील की गई थी कि पटना उच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई करे। पूरे मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी करे,और पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

प्रैक्टिस पर बार काउंसिल ने लगाई रोक
बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ने आरोपित अधिवक्ता के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उनके प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को बिहार स्टेट बार काउंसिल द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में 19 जनवरी को अगली सुनवाई की जानी है।

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