मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को दी नोटिस, ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर सुनवाई

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस दिया है।

Asianet News Hindi | Published : Jul 22, 2020 8:46 AM IST / Updated: Jul 22 2020, 03:08 PM IST

पटना(Bihar).  बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।  मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट द्वारा दोषी करार दी गए बृजेश ठाकुर ने साकेत फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 

गौरतलब है कि दिल्ली की निचली अदालत साकेत कोर्ट ने बृजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ ही हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। दोषी ब्रजेश ठाकुर के वकील प्रमोद दुबे का कहना है कि 20 जनवरी 2020 निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर ने अपील फाइल की है और हाई कोर्ट ने 25 अगस्त के लिए सीबीआई को नोटिस कर दिया है। इसमें केस से जुड़ी जानकारियां मांगी गई हैं। 

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ये था मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस मामला 
बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह की 40 लड़कियों की प्रताड़ना व दुष्कर्म का मामला साल 2019 में सामने आया था। मामले का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की सोशल ऑडिट रिपोर्ट से हुआ था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिहार से दिल्‍ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। साकेत कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ ब्रजेश ठाकुर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

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