शिकायतकर्ता के वकील वी एस दुबे ने बताया कि अदालत ने बिरसा मुंडा जेल अधिकारियों से इस मामले में लालू को आगामी 2 दिसंबर को पेश करने को कहा है।
पटना: पटना की एक विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ मानहानि के एक मामले में पेशी वारंट जारी किया है। वह फलहाल जेल में हैं और वहीं से रांची के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। सांसद—विधायक विशेष अदालत के न्यायाधीश कुमार अभिनव ने उदय कांत मिश्रा द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में सोमवार को लालू के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया।
शिकायतकर्ता के वकील वी एस दुबे ने बताया कि अदालत ने बिरसा मुंडा जेल अधिकारियों से इस मामले में लालू को आगामी 2 दिसंबर को पेश करने को कहा है।
लालू के खिलाफ दायर की थी याचिका
दूबे ने कहा कि 2017 में भागलपुर में एक रैली के दौरान, लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने करोड़ों रुपए के बिहार के सृजन घोटाला मामले में उदय कांत मिश्रा का नाम सार्वजनिक रूप से लेते हुए नीतीश पर आरोप लगाया था कि जब भी वह भागलपुर आते थे, सर्किट हाउस में रहने की सुविधा होने के बावजूद मिश्रा के घर नियमित रूप से जाया करते थे।
पिता-पुत्र की उक्त टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए मिश्रा ने बिना शर्त माफी मांगने की मांग करते हुए दोनों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा था पर बाद में तेजस्वी के खिलाफ न जाने का निर्णय लेते हुए लालू के खिलाफ उक्त याचिका दायर की।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)