बिहार में केंद्र की गाइडलाइन से अलग व्यवस्था, कोई जिला नहीं है ग्रीन जोन, जारी रहेगा लॉकडाउन

केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन से इतर बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों को दो जोन में बांटा है। बिहार में ग्राीन जोन में शामिल सभी जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। 

Asianet News Hindi | Published : May 4, 2020 6:25 AM IST

पटना। कोरोना से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन में लोगों को हो रही परेशानी और गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने देश के जिलों को रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन में बांटने और उसके आधार पर आज से लॉकडाउन में रियायत देने की घोषणा की थी। जारी गाइडलाइन के अनुसार बिहार के 5 जिले रेड जोन में, 20 ऑरेंज जोन और 13 ग्रीन जोन में रखे रहे थे। लेकिन बिहार सरकार ने इस गाइडलाइन में तब्दीली करते हुए नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार अब बिहार में कोई भी जिला ग्रीन जोन में नहीं है। बिहार में लॉकडाउन-1 की तरह की पाबंदियां जारी रहेगी। 

डीजीपी व अपर मुख्य सचिव ने दिया निर्देश
बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्र जारी कर इस आदेश की प्रति सभी जिलों के डीएम को दे दी है। जारी हुए पत्र में साफ कहा गया है कि बिहार के सभी जिलों में पहले की तरह की पाबंदी जारी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन से इतर बिहार में केवल आवश्यक सेवाओं की वस्तुओं ही खुलेंगी। दूसरी ओर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है लॉकडाउन का पालन पूरी सख्ती के साथ करना सुनिश्चित करें। 

डीएम को दिया गया विशेष अधिकार
उल्लेखनीय है कि आज से पूरे देश में लॉकडाउन-3 शुरू हो गया है। 24 मार्च से जारी लॉकडाउन से समाप्त होने की मियाद 14 अप्रैल को पूरी हो रही थी। लेकिन उसे तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की मियाद आज पूरी हो गई है। 

आज देश के कई शहरों में कल-कारखानों के साथ-साथ निजी दफ्तरें भी खुल रहे हैं। लेकिन बिहार में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी गई है। बिहार के सभी जिलों के डीएम को ये अधिकार दिया गया है कि वे अपने यहां कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करवाएं।   

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