ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल बिहार के 33 जिलों में 4 मई से लॉकडाउन में क्या-क्या छूट मिलेगी?

लॉकडाउन-2 की मियाद 3 मई को पूरी हो रही है। चार मई से बिहार के ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल 33 जिलों में स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार कई प्रकार की छूट मिलेगी। लॉकडाउन में राहत के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। 
 

Asianet News Hindi | Published : May 2, 2020 4:51 AM IST

पटना। कोरोना से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन को दूसरी बार बढ़ा दिया गया है। 3 मई को लॉकडाउन की मियाद समाप्त होने से पहले ही इसे दो सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए देश के सभी जिलों को तीन जोन में बांट दिया है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बिहार के कुल 38 जिलों में पांच जिलों को रेड जोन में, 20 जिलों को ऑरेंज जोन में और 13 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल राज्य के 33 जिलों में 4 मई से लॉकडाउन में कई प्रकार की छूट मिलेगी। 

ऑटो, रिक्शा के साथ-साथ बसें भी चलेंगी
ग्रीन जोन में शामिल जिलों में अधिकांश गतिविधियों की इजाजत होगी। लेकिन सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना अनिवार्य होगा। यहां सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें चलेंगी। लेकिन बसों में 50 प्रतिशत सवारियां बिठाई जा सकेंगी। निजी वाहनों से आवाजाही कर सकेंगे। मालवाहन वाहन चलेंगे। रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चलेगी, कार में ड्राइवर के अलावा दो सवारी और बाइक पर सिंगल राइडिंग होगी। औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियां खुलेंगी। दवा, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान खुलेंगी। निर्माण कार्य की भी इजाजत होगी, लेकिन निर्माण कार्य के लिए मजदूर व मिस्त्री बाहर ने बुलाने की अनुमति नहीं होगी। ई-कॉमर्स से सामान मंगा सकेंगे। नाई की दुकानें, सैलून सहित अन्य दुकानें ग्रीन और ऑरेंज जोन में शामिल दुकानों में खुलेंगी। 

निजी ऑफिस भी खुलेंगी, लेकिन शर्त के साथ
ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल बिहार के 33 जिलों में निजी दफ्तरों को भी 4 मई से खोलने की अनुमति होगी। लेकिन निजी दफ्तरों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।  कूरियर, पोस्टल जैसी सुविधाएं मिलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 17 मई तक पूरे देश में कहीं नहीं खुलेंगे। ट्रेनें नहीं चलेगी। होटल, मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। मंदिर-मस्जिद में पूजा पर 17 मई तक पाबंदी जारी रहेगी। शाम सात बजे के बाद बाहर निकलना बंद रहेगा। इसके अलावा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग व बीमार लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। 

ऑरेंज व ग्रीन जोन में शामिल बिहार के 33 जिले
ऑरेंज जोन- 1. नालंदा, 2. कैमूर 3. सीवान, 4. गोपालगंज, 5. भोजपुर,  6. बेगूसराय, 7. औरंगाबाद, 8. मधुबनी, 9. पूर्वी चंपारण, 10. भागलपुर, 11. अरवल, 12. सारण, 13. नवादा, 14. लखीसराय, 15. बांका, 16. वैशाली, 17 दरभंगा, 18, जहानाबाद, 19, मधेपुरा, 20. पूर्णिया.  ग्राीन जोन - 1. शेखपुरा, 2. अररिया, 3. जमुई, 4. कटिहार, 5. खगड़िया, 6. किशनगंज, 7. मुजफ्फरपुर, 8. पश्चिमी चंपारण, 9 सहरसा, 10. समस्तीपुर, 11. शिवहर, 12. सीतामढ़ी, 13. सुपौल

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